यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को नये साल का उपहार देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) की समयसीमा अब 16 जनवरी तक के लिए बढ़ाए जाने का फैसला किया है. इस योजना के तहत 31 दिसंबर तक 47 लाख से अधिक Electricity consumers ने ओटीएस का लाभ लिया. उन्होंने कहा कि इस योजना के बेहतर परिणाम मिलने के कारण सरकार ने इसकी अवधि को एक पखवाड़े तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. जिससे बिजली उपभोक्ताओं काे ओटीएस का लाभ उठाने का एक और मौका मिल सके. शर्मा ने कहा कि इस योजना का लाभ न केवल शही उपभोक्ताओं ने उठाया है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में किसानों को भी इसका काफी लाभ हुआ है.
शर्मा ने कहा कि ओटीएस के कारण सरकार को राजस्व की प्राप्ति हुई, वहीं राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को ओटीएस के तहत 1700 करोड़ रुपये से ज्यादा की छूट मिली है. उन्होंने योजना से जुड़े ऊर्जा विभाग के आंकड़ों के हवाले से बताया कि ओटीएस के तहत बिजली के बकाया बिल जमा होने से विभाग को 5150 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है. वहीं इस योजना में मिल रही छूट के तहत बिजली उपभोक्ताओं को 1731 करोड़ रुपए की छूट मिली.
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शर्मा ने कहा कि बकाया बिजली बिल वाले सभी उपभोक्ताओं को ओटीएस के तहत सरकार द्वारा र्पाप्त समय दिया जा चुका है. इसके बाद भी जो उपभोक्ता बकाया बिल जमा नहीं करेंगे, ओटीएस की समाप्ति के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके मद्देनजर उन्होंने बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे ओटीएस के तहत मिल रही छूट का लाभ लेकर हमेशा के लिए बकाया बिल की समस्या से छुटकारा पा लें.
गौरतलब है कि बिजली उपभोक्ताओं की काया बिल संबंधी दशकों पुरानी समस्या के समाधान के लिए ऊर्जा विभाग ने पिछले साल 08 नवंबर को एकमुश्त समाधान योजना को तीन चरणों में शुरू किया था. योजना का पहला चरण 08 से 30 नवंबर, दूसरा चरण 01 से 15 दिसंबर और तीसरा चरण 16 से 31 दिसम्बर तक चला. इसमें कुल 54 दिन दिनों में 47 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ लेकर बकाया बिजली बिल का भुगतान किया.
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि OTS के तीसरे चरण में उपभोक्ताओं को मिल रही छूट को आगामी 16 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इसमें 01 किलोवाट लोड तक के Domestic Consumers और किसानों को बकाया बिल के सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
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इसके अलावा बिजली चोरी के मामलों में 50 प्रतिशत की छूट, 01 किलोवाट से अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत छूट, 03 किलोवाट तक के लोड वाले Commercial Connection वाले उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत, 03 किलोवाट से अधिक लोड वाले Commercial Connection धारक उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत छूट मिलेगी. वहीं निजी संस्थानों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों को OTS में 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी. सभी उपभोक्ताओं को किश्तों में बकाया भुगतान करने की भी सुविधा मिलती रहेगी.
उन्हाेंने ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता विभाग के किसी भी बिलिंग काउंटर पर, एसडीओ या एक्सियन कार्यालय या UPPCL की वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं. उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि योजना की बढ़ी हुई अवधि का अधिक से अधिक उपभोक्ता लाभ उठाएं, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाय.
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