यूपी की योगी सरकार ने अन्नदाता किसान की कृषि लागत कम करने के उपायों को विस्तार दिया है. सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों को राहत देते हुए लघु सिंचाई विभाग के तहत हर खेत को पानी देने के की योजना के नियमों में संशोधन करने का फैसला किया है. इसका मकसद नलकूप बनवाने के लिए किसानों को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी में इजाफा करना है. सरकार ने इस योजना से जुड़े पुराने आदेश में कई संशोधन कर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी में बढ़ोतरी की है. जिसके बाद अब किसानों को सब्सिडी के तौर पर एक लाख से 1.65 लाख रुपये अधिक मिलेंगे.
यूपी में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के क्रियान्वयन के तहत योगी सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक 'हर खेत को पानी' अभियान से जुड़े अनुदान संबंधी नियमों में बदलाव किया है. ये बदलाव मध्यम एवं अधिक गहरे नलकूप के निर्माण पर मिलने वाली सब्सिडी के नियमों में किया गया है. इसके फलस्वरूप अब मध्यम गहरे नलकूपों में बोरिंग कराने पर योगी सरकार लघु एवं सीमांत किसानों को 1.75 लाख रुपये की सब्सिडी देगी. अब तक यह राशि महज 75 हजार रुपये थी.
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इस अभियान के दूसरे घटक में गहरे नलकूपों पर बोरिंग कराने में मिलने वाले अनुदान की राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.65 लाख रुपये कर दी गई है. गौरतलब है कि योगी सरकार ने रबी की फसलों की कटाई के बाद गर्मी के मौसम में खेत पर तालाब, कुंआ और नलकूप आदि सिंचाई के साधन जुटाने के काम शुरू होने से पहले यह फैसला किया है. जिससे किसान समय से इसका लाभ उठा सकें.
योगी सरकार द्वारा नियमों में किए गए संशोधन के अनुसार नलकूप के अलावा अन्य सिंचाई सुविधाओं में भी मिलने वाली सब्सिडी में बदलाव किया गया है. इसके तहत मध्यम गहराई के नलकूप लगवाने वाले किसानों को जल वितरण प्रणाली के लिए पहले 10 हजार रुपये दिये जाते थे, अब यह राशि बढ़ाकर 14 हजार रुपये कर दी गई है. हालांकि नलकूपों पर अलग से बिजली का कनेक्शन लेने पर दी जाने वाली राशि अब भी 68 हजार रुपये ही रहेगी.
संशोधित नियमों के अनुसार सामान्य श्रेणी के किसानों को नलकूप लगाने के लिए अब 2.57 लाख रुपये मिलेंगे. इससे पहले यह राशि 1.53 लाख रुपये थी. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों काे नलकूपों पर अनिवार्य रूप से 5 हॉर्स पावर के सौर ऊर्जा चालित पंप लगाने पर अब 3.85 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा. अनुसूचित जाति के किसानों को नलकूपों पर अधिकतम 5.74 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त होगी. पहले यह राशि 4.70 लाख रुपये रुपये थी.
गहरे नलकूप लगवाने वाले लघु एवं सीमांत किसानों को जल वितरण प्रणाली के लिए अब 14 हजार रुपये मिलेंगे. पहले यह राशि 10 हजार रुपये थी. सामान्य श्रेणी के नलकूपों पर मिलने वाला अनुदान अब 3.47 लाख रुपये हो गया है. पहले यह राशि 1.78 लाख रुपये थी. इस श्रेणी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों के नलकूपों पर 5 हॉर्स पावर के सोलर पंप लगाए जाएंगे. इस पर 3.85 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी.
अनुसूचित जाति के किसानों के नलकूपों पर अधिकतम 6.64 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी. यह राशि पहले 4.95 लाख रुपये थी. सोलर पंप की खरीदारी यूपीनेडा और इससे पंजीकृत वेंडरों एवं जेम पोर्टल के जरिए की जाएगी. इस योजना में महिला किसानों के चयन को वरियता भी दी जाएगी.
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