किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर मिल रहा है ट्रैक्टर, 20 जनवरी तक करें आवेदन

किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर मिल रहा है ट्रैक्टर, 20 जनवरी तक करें आवेदन

ट्रैक्टर एक ऐसा कृषि यंत्र है, जो कृषि कार्यों को बहुत आसान बनाता है. मौजूदा वक्त में ट्रैक्टर पर कृषि का हर छोटा बड़ा कार्य निर्भर है. वहीं हरियाणा सरकार द्वारा सोनीपत जिले के किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ट्रैक्टर दी जा रही है. इसके लिए 20 जनवरी तक किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा.

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किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर मिल रहा है ट्रैक्टर, 20 जनवरी तक करें आवेदनट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत सब्सिडी, सांकेतिक फोटो (साभार: Freepik)

मौजूदा वक्त में ट्रैक्टर के बिना आधुनिक तरीके से खेती कर पाना बहुत मुश्किल काम है. वहीं अगर हरित क्रांति के बाद हम अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हुए हैं, तो इसमें ट्रैक्टर का भी बड़ा रोल है. ट्रैक्टर एक ऐसा कृषि यंत्र है, जो कृषि कार्यों को बहुत आसान बनाता है. वही मौजूदा वक्त में ट्रैक्टर पर कृषि का हर छोटा बड़ा कार्य निर्भर है. फसलों की बुवाई से लेकर कटाई तक के सभी काम ट्रैक्टर से किए जाते हैं. यहां तक कि किसान फसल के उत्पादन को मंडी तक ले जाने में भी ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं. ट्रैक्टर की इन्हीं उपयोगिता को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों के द्वारा एक समयांतराल पर अलग-अलग कृषि योजनाओं के माध्यम से ट्रैक्टर पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है. इसी क्रम में हरियाणा सरकार द्वारा सोनीपत जिले के किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ट्रैक्टर दी जा रही है. इसके लिए 20 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. ऐसे में आइये योजना से जुड़ी पूरी जानकारी के बारे में जानते हैं-   

ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी

हरियाणा के सोनीपत जिले के किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अब 20 जनवरी ड्रा तक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. दरअसल, सोमवार को जिला उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि वेरिफाइड किसानों को ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस दस हजार रुपए जमा करना अनिवार्य है. वहीं जिन किसानों द्वारा यह फीस पोर्टल के माध्यम से नहीं जमा कारवाई जाएगी, उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा. इसके अलावा, किसानों की लिस्ट मुख्यालय से प्राप्त होने पर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा.

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कैसे मिलेगा ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत सब्सिडी 

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक अभियंता नवीन हुड्डा के अनुसार, चयन के बाद चुने गए किसानों को अप्रूवल मिले ट्रैक्टर निर्माताओं या डीलर से अपनी पसंद का ट्रैक्टर मॉडल तथा मोल-भाव करके केवल बैंक के माध्यम से अपने हिस्से की सब्सिडी राशि को छोड़कर बाकी पूरी कीमत निर्माता अप्रूवल डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में पोर्टल के साथ ई-वाऊचर जमा करवानी होगी. वहीं, निर्माता डिस्ट्रीब्यूटर को किसान का डिटेल, बैंक पासबुक, ट्रैक्टर मॉडल और कीमत, निदेशालय के पोर्टल या ई-मेल के माध्यम अनुसार सब्सिडी ई-वाऊचर के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी.

इस स्कीम के तहत जिला सोनीपत में 30 ट्रैक्टर सब्सिडी पर दिए जाएंगे. जिस पर 3 लाख या कुल कीमत का 50 प्रतिशत जो भी कम होगा, वही सब्सिडी दी जाएगी. इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं.

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