
गरमा सीजन में सब्जी की खेतीगरमा मौसम में सब्जियों की खेती किसानों के लिए कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने का बेहतरीन अवसर बनकर सामने आई है. खासकर बिहार के अनुकूल जलवायु के कारण इस मौसम में सब्जी उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिससे किसानों की आय में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है. इसे लेकर बिहार सरकार “सब्जी विकास योजना” के तहत सब्जी की खेती पर बंपर सब्सिडी दे रही है. दरअसल, सरकार का किसानों को सब्जी उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम है. इससे एक तरफ किसानों की लागत घटेगी, वहीं दूसरी ओर उनकी आमदनी बढ़ेगी. आइए जानते हैं कैसे उठा सकते हैं इस स्कीम का लाभ.
बिहार सरकार के कृषि विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, सरकार सब्जी विकास योजना के तहत राज्य के किसानों को सात सब्जियों की बीज खरीदने पर लागत राशि का 75 फीसदी सब्सिडी दे रही है. इससे न केवल खेती की लागत कम होगी बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी. इस योजना में किसान अधिकतम 0.25 एकड़ और न्यूनतम 0.25 एकड़ सब्जियों की खेती के लिए सब्सिडी दे रही है. इस तरह छोटे किसानों से लेकर बड़े किसान तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
योजना के तहत कई तरह की सब्जियों पर सब्सिडी दिया जाएगा. इसमें गरमा सीजन की सब्जियां जैसे कद्दू, करेला, भिंडी, लौकी, तोरई, खरबूजा और तरबूज के हाइब्रिड बीज पर सब्सिडी दे रही है. बता दें कि सब्जी विकास योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सब्जियों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें बीजों की उपलब्धता आसान दरों पर करना है.

किसान ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले राज्य सरकार की horticulture.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
किसान आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद योजना का विकल्प चुनें.
यहां जाने के बाद आप सब्जी विकास योजना पर क्लिक करें.
इसके बाद कद्दू, करेला, भिंडी, लौकी, तोरई, खरबूजा और तरबूज पर सब्सिडी के लिए आवेदन करें.
यहां क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा.
इसके बाद मांगी गई सारी जानकारी को ध्यानपूर्वक और सही-सही भर दें.
सभी डिटेल भरने के बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा.
यदि आप भी बिहार के किसान हैं और कद्दू, करेला, भिंडी, लौकी, तोरई, खरबूजा और तरबूज का उत्पादन करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार आपके लिए सब्सिडी मुहैया करा रही है. इसके लिए किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इसके अलावा किसान विभाग द्वारा जारी क्यूआर कोड के जरिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. वहीं, इस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के लिंक पर विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा किसान अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि या बागवानी विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं.
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