PAN Card Penalty: रद्द पैन कार्ड इस्तेमाल किया तो 10 हजार का लग जाएगा चूना, बचने का ये तरीका अपनाएं 

PAN Card Penalty: रद्द पैन कार्ड इस्तेमाल किया तो 10 हजार का लग जाएगा चूना, बचने का ये तरीका अपनाएं 

सरकार लोगों का वित्तीय लेखाजोखा रखने और पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल के लिए उन्हें पैन कार्ड जारी करती है. इसीलिए स्थायी खाता संख्या यानी पैन नंबर मनी ट्रांजैक्शन से जुड़ा बेहद जरूरी दस्तावेज है. लेकिन, आधार से लिंक नहीं किए गए 11 करोड़ से ज्यादा पैन को रद्द किया गया है. यदि कोई निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करता है तो उस पर मोटा जुर्माना लगाने के साथ ही कार्रवाई का प्रावधान है. 

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PAN Card Penalty: रद्द पैन कार्ड इस्तेमाल किया तो 10 हजार का लग जाएगा चूना, बचने का ये तरीका अपनाएं आयकर विभाग ने पैन यूजर्स के लिए आधार से लिंक करने की डेडलाइन 30 जून घोषित की थी.

सरकार लोगों का वित्तीय लेखाजोखा रखने और पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल के लिए उन्हें पैन कार्ड जारी करती है. इसीलिए स्थायी खाता संख्या यानी पैन नंबर मनी ट्रांजैक्शन से जुड़ा बेहद जरूरी दस्तावेज है. आयकर विभाग पैन के जरिए लेनदेन को ट्रैक कर सकती है. ऐसे में आयकर विभाग ने सभी पैन यूजर्स को इसे आधार से लिंक करने को कहा था, लेकिन तय तारीख 30 जून तक 11 करोड़ से ज्यादा पैन लिंक नहीं किए जाने से उन्हें रद्द या निष्क्रिय कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अब इन पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. यदि कोई निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करता है तो उस पर मोटा जुर्माना लगाने के साथ ही कार्रवाई का प्रावधान है. 

11 करोड़ पैन निष्क्रिय किए गए हैं 

आयकर विभाग ने पैन यूजर्स के लिए आधार से लिंक करने की डेडलाइन 30 जून घोषित की थी और कहा था कि 1 जुलाई के बाद लिंक नहीं हुए पैन को निष्क्रिय कर दिया जाएगा. इसी क्रम में बीते दिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि लगभग 12 करोड़ पैन आधार से लिंक नहीं किए जा सके हैं, जिनमें से 11.5 करोड़ पैन को निष्क्रय कर दिया गया है. ऐसे में जिन यूजर्स के पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए हैं उन्हें मनी ट्रांजैक्शन संबंधी कामों में दिक्कत आएगी. 

रद्द पैन इस्तेमाल पर कितना जुर्माना लगेगा?

आयकर अधिनियम के 114बी नियम में ट्रांजैक्शन शर्तों में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना पैन नंबर बताना जरूरी है. इसमें 18 तरह लेनदेन के लिए पैन देना अनिवार्य है. पैन निष्क्रिय होने पर लेनदेन में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.आयकर नियमों के अनुसार निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करना मना है. यदि कोई निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करता है तो 10,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है. इसके अलावा भी आयकर विभाग सख्त कार्रवाई कर सकता है.

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कैसे पता करें पैन आधार से लिंक है या नहीं ?

  • आपका पैन आधार के साथ लिंक है या नहीं इसको पता करने का आसान ऑनलाइन तरीका है.
  • सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
  • इसके बाद वेबसाइट के बाईं ओर क्विक लिंक पर क्लिक करें और उसके बाद लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें.
  • अब अपना 10 अंकों का पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें.
  • इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस के विकल्प पर क्लिक करें. 
  • आपका आधार नंबर पहले ही लिंक हो चुका है तो वह स्क्रीन पर दिखेगा. यदि लिंक नहीं है तो दोनों को लिंक करने की प्रकिया फॉलो करनी होगी. 
  • पैन आधार लिंक करने की रिक्वेस्ट वेरीफिकेशन के लिए यूआईडीएआई के पास पेंडिंग है तो बाद में स्टैटस चेक करना होगा. 
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