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पीएम फसल बीमा योजना सूची में नाम कैसे चेक करें? इन 6 स्टेप्स में हो जाएगा काम

पीएम फसल बीमा योजना सूची में नाम कैसे चेक करें? इन 6 स्टेप्स में हो जाएगा काम

पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा की गई फसलों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है. इनमें फसल बुवाई से कटाई में सूखा, बाढ़, कीट, प्राकृतिक आग और बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात से होने वाले उपज नुकसान के लिए बीमा उपज आंकड़ों के आधार पर दिया जाता है.

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पीएम फसल बीमा योजना सूची में नाम कैसे चेक करे? पीएम फसल बीमा योजना सूची में नाम कैसे चेक करे?

सरकार की तरफ से किसानों की सहायता के लिए तमाम अलग-अलग योजनाएं चलाई जाती हैं. इसके तहत किसानों को कई प्रकार से लाभ मिलता है. इन्हीं में से एक स्कीम है पीएम फसल बीमा योजना जिसे भारत सरकार की ओर से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए चलाया जा रहा है. इस योजना के तहत किसानों को अपनी फसलों का बीमा करवाने पर सरकार की ओर से सहायता राशि दी जाती है. दरअसल खेती-बाड़ी में किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसमें सबसे अहम प्राकृतिक आपदा जैसे, बेमौसम बारिश आंधी और तूफान है.

इन आपदाओं से किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं. ऐसे में किसान अपनी फसलों के नुकसान से बचने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं. वहीं कई किसान परेशान रहते हैं कि वो अपना नाम इस योजना सूची में चेक नहीं कर पाते हैं. आइए आपको बताते हैं कि छह स्टेप्श में स्कीम की लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं.

योजना सूची में नाम कैसे चेक करें?

1. सबसे पहले आपको पीएमएफबीवाई की ऑफिशल वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाना होगा.
2. इसके बाद होम पेज पर “Beneficiary list” का विकल्प आएगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा.
3. फिर एक न्यू विंडो खुलेगी जिसमे आपको अपने राज्य को सेलेक्ट करना होगा.
4. इसके बाद आपको अपने जिले का नाम सेलेक्ट करना होगा.
5. इसी तरह आपको ब्लॉक को सेलेक्ट करना होगा, ब्लॉक को सेलेक्ट करते ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सूची खुलकर आ जाएगी.
6. उस सूची में आप अपना नाम आसानी से देख सकते हैं.

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किन आपदाओं पर मिलता है बीमा

बीमा की हुई फसलों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है. इनमें फसल बुवाई से कटाई में सूखा, बाढ़, कीट, प्राकृतिक आग और बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात से होने वाले उपज में नुकसान के लिए मुआवजा उपज आंकड़ों के आधार पर दिया जाता है. फसल कटाई के बाद सूखने के लिए खेत में काटकर फैलाकर छोड़ी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान के लिए कटाई के बाद अधिकतम 14 दिन के लिए बीमा में कवर किया जाता है.

कैसे करें योजना के लिए आवेदन

  • सबसे पहले किसान आधिकारिक pmfby.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
  • इसके बाद वह होमपेज पर किसान कॉर्नर पर क्लिक करें
  • अब किसान अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और लॉगिन करें.
  • इसके बाद किसान सभी जरूरी डिटेल्स नाम, पता, आयु, राज्य आदि को दर्ज करें.
  • आखिरी में किसान सबमिट के बटन पर क्लिक करें. ऐसे आपका आवेदन कर सकते हैं.