नकली बीज और कीटनाशक बेचने पर 3 साल की जेल, 5 लाख का जुर्माना, सरकार का बड़ा फैसला

नकली बीज और कीटनाशक बेचने पर 3 साल की जेल, 5 लाख का जुर्माना, सरकार का बड़ा फैसला

हरियाणा में नकली और मिलावटी बीजों का उत्पादन और बिक्री पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गई है. कई बीज उत्पादक और विक्रेता अच्छे बीजों को खराब या निम्न गुणवत्ता वाले बीजों के साथ मिलाकर बेचते हैं, जिसके कारण किसानों को फसल में भारी नुकसान उठाना पड़ता है.

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नकली बीज और कीटनाशक बेचने पर 3 साल की जेल, 5 लाख का जुर्माना, सरकार का बड़ा फैसलानकली खाद और बीज रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने उठाया ठोस कदम

हरियाणा सरकार ने किसानों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण और कड़ा कदम उठाया है. अब राज्य में नकली बीज और कीटनाशक बेचने वाले कंपनियों और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस फैसले के तहत, अगर कोई कंपनी या विक्रेता दोषी पाया जाता है, तो उसे 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

नए कानून के तहत सजा और जुर्माना

हरियाणा सरकार ने बीज (हरियाणा संशोधन) अधिनियम और कीटनाशी (हरियाणा संशोधन) विधेयक को विधानसभा में पेश किया है. इसके तहत, यदि किसी बीज और कीटनाशक निर्माता कंपनी पर दोषी होने का आरोप साबित होता है, तो पहले अपराध पर दो साल तक सजा और तीन लाख रुपये तक जुर्माना होगा. अगर कंपनी फिर से दोषी पाई जाती है, तो तीन साल की सजा और पांच लाख रुपये तक जुर्माना होगा.

वहीं, यदि कोई दुकानदार पहली बार दोषी पाया जाता है तो उसे 6 महीने से लेकर 1 साल की सजा और 50,000 रुपये तक जुर्माना भुगतना होगा. दूसरी बार पकड़े जाने पर उसे दो साल की सजा और दो लाख रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा.

किसानों को हो रहा भारी नुकसान

हरियाणा में नकली और मिलावटी बीजों का उत्पादन और बिक्री पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गई है. कई बीज उत्पादक और विक्रेता अच्छे बीजों को खराब या निम्न गुणवत्ता वाले बीजों के साथ मिलाकर बेचते हैं, जिसके कारण किसानों को फसल में भारी नुकसान उठाना पड़ता है. नकली कीटनाशकों के कारण भी फसलों पर प्रतिकूल असर होता है, जिससे कृषि उत्पादकता में गिरावट आती है और किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है.

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पुरानी व्यवस्था की खामियां

पहले के कानून के अनुसार, अगर कोई दोषी पाया जाता था तो उस पर 500 रुपये तक जुर्माना और दूसरी बार दोषी पाए जाने पर छह महीने की जेल या 1000 रुपये तक का जुर्माना होता था. इस व्यवस्था में कई खामियां थीं, जिनका फायदा कंपनियां और विक्रेता उठाते थे. हालांकि, अब नए कानून के बाद सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ताकि किसानों का हक सुनिश्चित किया जा सके और नकली बीज और कीटनाशक की बिक्री को रोकने में मदद मिल सके.

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क्यों है यह कदम जरूरी?

यह कदम इसलिए लिया गया है ताकि किसानों को नकली बीज और कीटनाशक से बचाया जा सके. हरियाणा राज्य में कृषि एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, और इस राज्य के किसान अपने जीवन-यापन के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं. नकली बीज और कीटनाशकों की बिक्री से किसानों को भारी नुकसान हो रहा था, और अब सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए सख्त कानून बनाया है. इससे कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा और किसान सुरक्षित महसूस करेंगे.

हरियाणा सरकार द्वारा नकली बीज और कीटनाशक बेचने पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला किसानों की सुरक्षा और कृषि के विकास के लिए अहम कदम है. नए कानूनों के तहत अब दोषियों पर कड़ी सजा और जुर्माना लागू किया जाएगा, जो किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा. इस फैसले से राज्य में कृषि क्षेत्र में सुधार आएगा और किसानों को उनकी मेहनत का सही फल मिलेगा.

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