चालू खरीफ सीजन में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने अधिक से अधिक किसानों की उपज खरीदने के लिए इस साल पुख्ता इंतजाम किए हैं. इसके लिए Online Registration कराया जा रहा है. सरकार इस साल धान के अलावा मक्का की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद करेगी. सरकार को उपज बेचने के इच्छुक किसानों को पहले पंजीकरण कराना होगा. इसके लिए एकीकृत किसान पोर्टल बनाया गया है. इस पर धान एवं मक्का के किसानों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है. पंजीकरण प्रक्रिया 1 जुलाई को ही प्रारंभ हो गई थी. इसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर करीब आने के साथ ही राज्य सरकार ने किसानों के लिए Reminder जारी किया है.
छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में Minimum Support Prise पर धान और मक्का की खरीदी के लिए किसानों का पंजीकरण अभियान चलाया है. सरकार ने एक जुलाई से 31 अक्टूबर तक चलने वाली इस मुहिम में जो किसान पंजीकरण नहीं करा पाए हैं, उनके लिए एक बयान जारी करके इस प्रक्रिया को पूरा करने की अपील की है.
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गौरतलब है कि कृषक उन्नति योजना के तहत धान की सरकारी खरीद में शामिल होने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा Bonus on MSP भी दिया जाता है. इसमें केंद्र सरकार द्वारा धान के लिए निर्धारित एमएसपी पर बोनस देते हुए राज्य सरकार 3100 रुपये प्रति कुंतल की दर से धान की खरीदी करती है.
सरकार ने दलील दी है कि कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने की दृष्टि से कृषक पंजीयन की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है. इसके लिए एकीकृत किसान पोर्टल विकसित किया गया है.
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एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसानों के नए पंजीकरण करने के साथ पहले से पंजीकृत किसानों की फसल और रकबे में संशोधन की जानकारी भी दर्ज की जा सकती है. यह प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक Cooperative Society के माध्यम से संपन्न की जा रही है.
एकीकृत किसान पोर्टल में धान एवं मक्का उपार्जन योजना को भी सम्मिलित किया गया है. पिछले खरीफ सीजन 2023-24 में पंजीकरण करा चुके किसान अब बिना पंजीकरण कराए सरकारी खरीद में हिस्सा ले सकेंगे. यह कार्य एकीकृत किसान पंजीयन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी.
पहले से पंजीकृत ऐसे किसान जो खुद उपज बेचने के लिए खरीद केंद्र पर आने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपने परिवार के किसी सदस्य को नामित करना होगा. इसके लिए माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, दामाद, पुत्रवधू, सगे भाई, बहन एवं अन्य करीबी रिश्तेदार को Nominee बनाया जा सकता है. इस पोर्टल पर किसान पिछले साल पंजीकृत नामित किए गए परिजन के विवरण में परिवर्तन भी कर सकते हैं.
इतना ही नहीं खेत के हिस्सेदार, बटाईदार तथा अधिया रेगहा के तहत फसल उगाने वाले किसानों के लिए खेत मालिक किसान भी स्वयं पंजीकरण करा सकेंगे. ऐसे किसानों का पंजीकरण Farm Owner किसान के नॉमिनी के तौर पर होगा. सभी खरीदी केन्द्रों में Biometric System के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन के लिए एक प्रभारी तैनात किया गया है.
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