राजस्थान में किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ 31 मार्च के बाद नहीं मिल सकेगा. क्योंकि 31 मार्च के बाद सहकारिता विभाग के बैंक ऋण माफी योजना-2019 का पोर्टल बंद करने जा रहे हैं. इसलिए जो किसान ऋण माफी योजना से अब तक वंचित हैं, वे 31 मार्च तक ही आवेदन कर सकेंगे. बता दें कि राजस्थान में अभी भी करीब 70 हजार किसान फसली ऋण माफी योजना से वंचित हैं. इन किसानों का करीब 65 करोड़ रुपये माफ होना है.
बता दें कि प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी के लिए राज्य सरकार की ओर से कृषक ऋण माफी के लिए 19 दिसम्बर 2018 को आदेश जारी किए गए थे. इस आदेश को लागू करने के लिए कैबिनेट ने 29 दिसम्बर 2018 को मंत्रियों की एक समिति का गठन किया. इस समिति ने किसान कर्ज माफी के सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श कर अनुशंसा की.
इस अनुशंसा में कहा गया था कि राष्ट्रीकृत बैंक, शेडयूल्ड बैंक तथा आरआरबी से जुड़े ऐसे किसान जो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हैं और अपना अल्पकालीन फसली ऋण नहीं चुका पा रहे, उनका 30 नवम्बर 2018 तक का दो लाख रुपये का का एनपीए को माफ करने के लिए वन टाइम सैटलमेंट स्कीम लाई जानी चाहिए.
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राजस्थान के सभी को-ऑपरेटिव बैंकों ने ऋण माफी से वंचित किसानों को सहकारी समिति या स्थानीय बैंक की शाखा में जाकर बायोमेट्रिक आधार से ऋण माफी योजना का लाभ लेने की सलाह दी है. 31 मार्च के बाद पोर्टल बंद करने का फैसला राज्य सरकार ले रही है. इसलिए अपेक्स बैंक ने सभी बैंकों को ऋण माफी के लिए बकाया आवेदनों पर जल्दी फैसला लेकर किसानों को लाभ देने का निर्देश दिया है.
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 2018 से अब तक किसानों का करीब 16 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया है. विधानसभा में रखे आंकड़ों के अनुसार यह कर्ज अल्पकालीन है. कर्ज 2018 और 2019 में माफ किया गया है. कुछ दिन पहले राजस्थान की आयोजन मंत्री ममता भूपेश ने विधानसभा में कर्जमाफी से संबंधित आंकड़ों को बताया. इन आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने 2018 और 2019 में 15792.25 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया है.
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आयोजना मंत्री ममता भूपेश ने बताया कि सरकार ने 31 दिसम्बर 2022 तक राज्य के सहकारी बैंकों की राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2018 (अल्पकालीन) के तहत 7571.83 करोड़ रुपये, राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 (अल्पकालीन) के तहत 7,855.32 करोड़ रुपये सहित कुल 15,427.15 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण माफ किया गया है. इसके अलावा राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 (मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन) के तहत 32,734 लघु एवं सीमांत किसानों का 365.10 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया है.
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