हरियाणा सरकार ने जरूरी चीजों को लेकर दी एडवाइजरी, कहा- ना कमी हो, ना कालाबाजारी

हरियाणा सरकार ने जरूरी चीजों को लेकर दी एडवाइजरी, कहा- ना कमी हो, ना कालाबाजारी

हरियाणा सरकार ने राज्य में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति और वितरण बनाए रखने के संबंध में उपायुक्त और डीएफएससी को एडवाइजरी जारी की है. उपायुक्तों को कड़ी निगरानी रखने के दिए निर्देश, ताकि वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी न हो सके.

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हरियाणा सरकार ने जरूरी चीजों को लेकर दी एडवाइजरी, कहा- ना कमी हो, ना कालाबाजारीहरियाणा सरकार की एडवाइजरी

भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही जंगी हालात के बीच हरियाणा सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति के लिए एडवाइजरी जारी की है. दरअसल, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में खाने के सामान, पेट्रोल, डीजल, चारा और अन्य दैनिक जरूरतों जैसी आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति और वितरण बनाए रखने के संबंध में उपायुक्तों और सभी जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रकों को निर्देश जारी किए हैं. इस संबंध में सरकारी कर्मचारी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि खाने के सामान, पेट्रोल, डीजल, चारा और अन्य दैनिक जरूरतों की वस्तुओं की जमाखोरी से संबंधित अफवाहों को संज्ञान में लेते हुए यह कदम उठाया गया है.

आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं

उन्होंने बताया कि राज्य में किसी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है. ऐसे में जनहित की सुरक्षा और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं. इनमें वर्तमान स्टॉक की स्थिति, खुदरा मूल्य और पर्याप्त उपलब्धता और महंगाई की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपाय शामिल हैं. इन वस्तुओं में दालें, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) और एलपीजी जैसी सभी पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं.

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निगरानी रखने की दी गई है सलाह 

सरकारी कर्मचारी ने बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपायुक्तों को सतर्क रहने और आपूर्ति और वितरण की निगरानी बनाए रखने की सलाह दी गई है. इसके अलावा, सभी पेट्रोलियम डीलरों को अपने-अपने क्षेत्रों में अधिकतम स्टॉक बनाए रखने, जिला स्तरीय तेल उद्योग कॉर्डिनेटर के साथ समन्वय बनाए रखने और राज्य के सभी टर्मिनलों और आउटलेट्स पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

जमाखोरी या कालाबाजारी पर रखें ध्यान

उन्होंने बताया कि उपायुक्तों और जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रकों को अपने-अपने क्षेत्रों में सभी पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति और वितरण पर निगरानी रखने और आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कमी न हो और कोई भी जमाखोरी या कालाबाजारी जैसी गतिविधियों में लिप्त न हो सके. 

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