खरीफ फसल की बुआई के संवेदनशील समय में किसानों को उर्वरक की किल्लत या महंगाई से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ और सीतापुर में दो दिनों तक औचक निरीक्षण कर उर्वरक वितरण व्यवस्था की हकीकत परखी और जहां भी गड़बड़ी मिली तत्काल कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए.
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रविवार को जिला कृषि अधिकारी लखनऊ के साथ संयुक्त रूप से किए गए निरीक्षण में मैसर्स पाल खाद भण्डार, कल्याणपुर, इंटौजा, बक्शी का तालाब के प्रतिष्ठान में विक्रय रजिस्टर में कृषकों का पूर्ण विवरण दर्ज न किया जाना पाया गया. जिससे वितरण की पारदर्शिता संदिग्ध पाई गई. पूर्व में दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद आवश्यक अभिलेख न रखने पर फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी करने और कार्य दिवस में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.
इसी क्रम में मैसर्स किसान खाद भण्डार ग्राम व पोस्ट बेहटा, बक्शी का तालाब, लखनऊ में निरीक्षण के दौरान यूरिया उर्वरक का विक्रय निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर किए जाने की पुष्टि हुई. कृषि मंत्री के आदेश पर तत्काल प्रभाव से फर्म का उर्वरक विक्रय प्राधिकरण निलंबित कर दिया गया है. फर्म को दो कार्य दिवस के भीतर तर्कसंगत स्पष्टीकरण एवं अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया है. निलंबन अवधि में फर्म का उर्वरक व्यवसाय प्रतिबंधित रहेगा.
निरीक्षण के दौरान जब फर्म से अधिक दर पर बिक्री का कारण पूछा गया, तो फर्म ने बताया कि इंडोरामा कंपनी का यूरिया उर्वरक मैसर्स ओम प्रकाश जयप्रकाश, बहरौली, गोसाईगंज, लखनऊ द्वारा अधिक दर पर विक्रय किया जा रहा है. उक्त प्रकरण में मैसर्स ओम प्रकाश जयप्रकाश का थोक उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
फर्म को दो कार्य दिवस में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. निलंबन अवधि में फर्म का उर्वरक व्यवसाय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. एक मामले में जब खुदरा विक्रेता ने थोक सप्लायर पर अधिक दर लगाने का आरोप लगाया तो मंत्री शाही ने स्वयं किसानों से फोन पर बात कर मामले की पुष्टि की. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह का कृत्य उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन है.
सोमवार को निरीक्षण के क्रम में जनपद लखनऊ के इटौजा बाजार में एवं जनपद सीतापुर के सिधौली बाजार तथा विकासखंड सक्रान के उर्वरक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया. इस अवसर पर उर्वरक प्रतिष्ठानों द्वारा अधिक मूल्य पर बिक्री करने की शिकायत मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्यवाही भी की गई. उर्वरक प्रतिष्ठान तराई बीज भंडार द्वारा बिना लाइसेंस के उर्वरक बिक्री करने पर दुकान सीज करने एवं तीन अन्य उर्वरक प्रतिष्ठानों के बंद पाए जाने पर जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु मंत्री द्वारा विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है.
निरीक्षण के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की गई एवं अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसानों को उर्वरक वितरण में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित की जाए.
सोमवार को सीतापुर के सिधौली और सक्रान क्षेत्र में भी मंत्री ने औचक निरीक्षण किया जहां एक प्रतिष्ठान बिना लाइसेंस उर्वरक बेचता मिला जिसे तत्काल सील कर दिया गया. वहीं, तीन अन्य दुकानें बंद मिलीं जिन पर अब जांच कर कार्रवाई होगी.
मंत्री शाही ने कहा कि किसानों को उर्वरक समय पर और सही दाम पर मिले, यह हमारी जिम्मेदारी है. उर्वरक आपूर्ति में कालाबाज़ारी या लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. राज्य भर में निगरानी तेज की जा रही है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि खरीफ के इस महत्वपूर्ण समय में उर्वरक वितरण पारदर्शी, नियंत्रित और किसान-हितैषी होना चाहिए.
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