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राजस्थान में रोटावेटर की खरीद पर पा सकते हैं 40000 की सरकारी मदद, इन किसानों को मिलेगा लाभ 

राजस्थान में रोटावेटर की खरीद पर पा सकते हैं 40000 की सरकारी मदद, इन किसानों को मिलेगा लाभ 

रोटावेटर का नाम उन मशीनों की लिस्‍ट में शामिल है जिनकी मदद से किसानों को खेती में आसानी होती है. राजस्‍थान की सरकार अब इसी रोटोवेटर मशीन की खरीद पर किसानों को आसान सब्सिडी मुहैया करा रही है. लाखों  की कीमत वाली ये मशीन किसानों को आधे दामों पर आसानी से उपलब्‍ध हो सकती है.

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राजस्‍थान सरकार की तरफ से मशीन पर मिल रही है सब्सिडी राजस्‍थान सरकार की तरफ से मशीन पर मिल रही है सब्सिडी

आज के मॉर्डन दौर में खेती भी अब मशीनों की वजह से काफी आसान और सुविधाजनक हो गई है. तमाम तरह के सेक्‍टर्स की तरह ही अब कृ‍षि क्षेत्र में कई स्पेशलाइज्ड मशीनें मौजूद हैं. इन मशीनों की मदद से खेती का हर काम काफी आसान हो गया है और कुछ ही घंटों में हो जाता है. रोटावेटर का नाम भी उन मशीनों की लिस्‍ट में शामिल है जिनकी मदद से किसानों को खेती में आसानी होती है. राजस्‍थान की सरकार अब इसी रोटोवेटर मशीन की खरीद पर किसानों को आसान सब्सिडी मुहैया करा रही है. लाखों  की कीमत वाली ये मशीन किसानों को आधे दामों पर आसानी से उपलब्‍ध हो सकती हैं. 

क्‍या है रोटावेटर मशीन 

 ट्रैक्टर से चलने वाले रोटावेटर पर 50 फीसदी सब्सिडी तक किसानों को सरकार की तरफ से मिल रही है. सरकार का मानना है कि ऐसे उन्नत कृषि यंत्रो के प्रयोग से समय और मेहनत की बचत होती है. गेहूं, धान, मक्का और गन्ना की कटाई के बाद खेत में बची ठूंठ को मिट्टी में मिलाने के लिए रोटावेटर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है. ये रोटावेटर मशीन हर तरह की मिट्टी और क्षेत्र के लिए उपयोगी है. ये एक ही दिन में खेत को बुवाई के लिए तैयार करता ही है, मिट्टी में नमी की मात्रा को भी कायम रखता है.

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किन किसानों को कितना लाभ 

अनुमोदित कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों की श्रेणी के अनुसार अधिकतम 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी उन्‍हें दी जाएगी. राजस्‍थान सरकार की तरफ से SC/ST/लघु/सीमान्त व महिला किसानों को 20 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता से 35 बी.एच.पी. अधिक की क्षमता तक वाले रोटावेटर की कीमत का 50 फीसदी या अधिकतम 42000-50400 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. जबकि बाकी अन्य श्रेणी के किसानों को कीमत का 40 फीसदी या अधिकतम 34000-40300 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी. 

पात्रता एवं चयन प्रक्रिया

  • आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि हो/अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्यक है. 
  • ट्रेक्‍टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्‍त करने के लिये ट्रेक्‍टर का रजिस्‍ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिये.
  • एक किसान को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा. 
  • एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा. 
  • राजकिसान पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का रैण्डमाईजेषन उपरान्त ऑनलाईन वरीयता क्रम के आधार पर निस्तारण किया जायेगा. 

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कैसे करें आवेदन

  • किसान खुद या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 
  • आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही हासिल कर सकेगा.
  • आवेदन के समय दस्तावेज- आधार कार्ड / जनाधार कार्ड , जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो), जाति प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (आर.सी.) की प्रति (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए अनिवार्य). 

आपूर्ति स्त्रोत

राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता, जिनकी सूची राजकिसान साथी पोर्टल पर प्रदर्शित हो, से कृषि यंत्र खरीद पर पर ही सब्सिडी मिल सकेगी. राजस्थान सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए राज किसान साथी पोर्टल डिजाइन किया है. इस पोर्टल की मदद से कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.