Online Girdawari: किसान कैसे करें अपनी फसलों की ऑनलाइन गिरदावरी? यहां समझिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

Online Girdawari: किसान कैसे करें अपनी फसलों की ऑनलाइन गिरदावरी? यहां समझिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

Online Girdawari: इस वक्त उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण किसानों की फसलों का भारी नुकसान हो रहा है. ऐसे में बहुत सारे किसानों को नहीं पता कि अपनी फसलों का मुआवजा लेने के लिए वह ऑनलाइन गिरदावरी करें. इसलिए हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप तरीका बता रहे हैं.

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किसान कैसे करें अपनी फसलों की ऑनलाइन गिरदावरी? यहां समझिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीकाफसल की ऑनलाइन गिरदावरी

अधिकतर किसानों के खेतों खरीफ सीजन के लिए बोई गई फसलें या तो सड़ चुकी हैं या फिर हफ्तों से बाढ़ में डूबी हुई हैं. ऐसे नें किसानों के पास उनकी फसल के मुआवजे का ही सहारा बचता है. मगर किसानों को फसल का मुआवजा पाने के लिए पहले खेतों की गिरदावरी (फसलों का रजिस्ट्रेशन) करानी पड़ती है. राहत की बात है कि आप अपनी फसल की गिरदावरी ऑनलाइन भी करा सकते हैं. इसलिए आज हम आपको ऑनलाइन गिरदावरी करने का तरीका समझा रहे हैं. गौर करने वाली बात है कि ऑनलाइन गिरदावरी के लिए अलग-अलग राज्यों के विभिन्न पोर्टल और ऐप होते हैं. ऐसे में हम आपको किसी एक राज्य को मॉडल मानकर सारा प्रोसेस समझा रहे हैं.

ऑनलाइन गिरदावरी का तरीका

उदाहरण के लिए हरियाणा में गिरदावरी की प्रोसेस से समझते हैं. हरियाणा में इसके लिए 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल चलता है.

  • इसके लिए सबसे पहले 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' (MFMB) पोर्टल पर जाएं - https://fasal.haryana.gov.in
  • फिर किसान को यहां रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करना होगा. आप अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर/लॉगिन कर सकते हैं. इसका बाद आपके फोन पर OTP आएगा और पोर्टल पर अकाउंट खुल जाएगा.
  • अगले स्टेप में आपको जमीन की जानकारी देनी होगी. इसके लिए पोर्टल पर अपने खेत का विवरण दें. जमाबंदी/खसरा नंबर आधार से लिंक होता है. यदि आपने किराए पर खेत लिए है तो उसका भी ब्योरा दे सकते हैं.
  • अब पोर्टल पर फसल का विवरण भरें. ये ध्यान रहे कि हर खेत के लिए आपको अलग-अलग जानकारी देनी है. जैसे- फसल का नाम (धान, गन्ना, गेहूं, कोई सब्जी), फसल बुवाई की तारीख, रकबा (एकड़/कनाल में) और बीज की किस्म का ब्योरा देना होगा.
  • अब आपको अलगे स्टेप में दस्तावेज़ अपलोड करने का ऑप्शन दिखेगा. इसके लिए आधार कार्ड, जमीन का कागज, बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड कर दें. किसी किसान ने अगर शेयरक्रॉपिंग की है तो उसका एग्रीमेंट भी लगा दें.
  • पोर्टल पर सभी जानकारी ध्यान से भरने और चेक करने के बाद “Submit” का बटन दबाएं. इसके बाद स्क्रीन पर एक Acknowledgement Slip/Receipt बनेगी, उसे सेव कर लें.
  • इसके साथ आपकी फसल की ऑनलाइन गिरदावरी की प्रॉसेस पूरी हो गई.

ऑनलाइन गिरदावरी के बाद की प्रोसेस

  • ऑनलाइन गिरदावरी के बाद विभाग की ओर से सत्यापन करवाया जाएगा. खेतों की गिरदावरी के वेरिफिकेशन के लिए पटवारी या राजस्व अधिकारी खेत जांच करने आएंगे.
  • जब अधिकारी जांच पूरी कर लेंगे तो किसान को फोन पर SMS या पोर्टल पर अपडेट मिल जाएगा.

जरूरी बातें-

  • ये ध्यान रहे कि गिरदावरी करने की तारीख राज्य सरकार ही तय करती है. ये तारीख खरीफ और रबी सीजन की फसलों के लिए अलग हो सकती हैं.
  • जो किसान फसल की गिरदावरी समय से नहीं करेंगे, तो वह फसल नुकसान के मुआवजा या योजनाओं से वंचित रह सकते हैं.
  • अगर आप खुद से ऑनलाइन गिरदावरी नहीं कर सकते तो CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर भी करवा सकते हैं.

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