कंबाइन हार्वेस्टर टोल टैक्स से मुक्तकिसानों के लिए खुशखबरी है. अब राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) पर अब कंबाइन हार्वेस्टर के लिए कोई टोल शुल्क नहीं लगेगा. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया है कि कंबाइन हार्वेस्टर टोल फीस से मुक्त हैं. कंबाइन हार्वेस्टर चूंकि खेती के काम में इस्तेमाल होता है, इसलिए एनएचएआई के फैसले से किसानों को बहुत राहत मिली है.
दरअसल, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 4 दिसंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें संयंत्र हार्वेस्टर (Combined Harvesters) के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजाओं पर यूजर शुल्क से छूट/मानकीकरण को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. यह आदेश NHAI की सभी क्षेत्रीय और परियोजना निदेशालयों को भेजा गया है.
पत्र में 14 मार्च 2017 के गजट नोटिफिकेशन का हवाला दिया गया है, जिसमें "Tractors" शब्द को संशोधित कर “Tractors, combine harvesters” किया गया है. इस संशोधन के अनुसार, ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर से राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या टनल का उपयोग करने पर कोई टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा.
NHAI ने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि 2017 के नोटिफिकेशन का उल्लंघन न हो. साथ ही यह भी बताया गया है कि यदि कुछ पुराने BOT एग्रीमेंट के कारण आदेश लागू करने में कठिनाई आती है, तो संबंधित तकनीकी और टोल डिवीजन को इसकी जानकारी दी जाए. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ जारी किया गया है.
इस तरह की खबरें आ रही थीं कि हार्वेस्टर जैसे कृषि यंत्रों पर टोल टैक्स देना पड़ता है. इससे किसानों और हार्वेस्टर मालिकों में नाराजगी थी. लेकिन एनएचएआई के इस फैसले से बहुत बड़ी राहत मिली है. सरकार आजकल कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए तरह-तरह की सब्सिडी दे रही है. ऐसे में अगर हार्वेस्टर जैसे यंत्रों पर टोल टैक्स लगता है तो किसानों में नाराजगी जाती है. लेकिन अब किसानों को बड़ी राहत मिली है.
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