Crop Insurance: छत्तीसगढ़ में फसल बीमा के आवेदन की समय सीमा एक दिन बढ़ी

Crop Insurance: छत्तीसगढ़ में फसल बीमा के आवेदन की समय सीमा एक दिन बढ़ी

किसानों के साथ मौसम की लगातार तेज होती मार काे देखते हुए केंद्र सरकार ने देश के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत फसल बीमा का विकल्प मुहैया कराया है. इसके लिए सभी राज्य Crop Insurance Scheme के तहत रबी खरीफ और जायद सीजन की फसलों का बीमा कराने की सहूलियत दे रहे हैं.

Advertisement
Crop Insurance: छत्तीसगढ़ में फसल बीमा के आवेदन की समय सीमा एक दिन बढ़ीछत्तीसगढ़ में फसल बीमा कराने के आवेदन की अंतिम तारीख एक दिन बढ़ी

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रबी सीजन की फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है. छत्तीसगढ़ में नवगठित विष्णुदेव साय सरकार ने किसानों को फसल बीमा का आवेदन करने के लिए एक दिन का अतिरिक्त समय दिया है. सरकार के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए रबी सीजन की फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि अब 01 जनवरी 2024 हो गई है. छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों को रबी सीजन की अपनी फसलों का बीमा कराने का आवेदन करने के लिए परामर्श जारी किया है. इसमें कहा गया है कि राज्य के किसान भाई बहन अब रबी सीजन की अपनी फसलों का बीमा कराने का आवेदन 01 जनवरी तक कर सकेंगे.

कृष‍ि विभाग ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ सरकार के नवनियुक्त कृष‍ि मंत्री रामविचार नेताम के निर्देश पर कृष‍ि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी वर्ष 2023-24 के लिए फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि को एक दिन बढ़ाने का आदेश जारी किया है.

ये भी पढ़ें, Tea Farming in Chhattisgarh: चाय की खेती बन रही किसानों के लिए सौगात, चीन और जापान को होने लगा निर्यात

आवेदन के लिए बचे महज दो दिन

इस प्रकार राज्य के किसानों के पास अब बीमा का आवेदन करने के लिए महज दो दिन ही बचे हैं. राज्य के सभी जिलों में शनिवार 30 दिसंबर और सोमवार 01 जनवरी को ही बीमा के लिए आवेदन किया जा सकेगा. इसके लिए किसान भाई बहन यदि अपने जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखते हैं तो आवेदन करने में आसानी होती है. इसके लिए जरूरी दस्तावेजों में फसल बीमा प्रस्ताव पत्र, भू-अधिकार पुस्तिका की फोटोकॉपी, पटवारी अथवा पंचायत सचिव की ओर से जारी बोवनी का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड के अलावा वोटर आईडी और पैन कार्ड में से कोई एक दस्तावेज एवं बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी को शामिल किया गया है.

ये भी पढ़ें, Bonus on MSP : छत्तीसगढ़ में बोनस मिलने से किसानों की बल्ले बल्ले, हजार में नहीं, लाखों में मिला बोनस 

ऐसे करें आवेदन

फसल बीमा का आवेदन करने के लिए मुहैया कराए गए तमाम विकल्पों में किसानों के पास Online Apply करने का विकल्प भी मौजूद है. इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://pmfby.gov.in/farmerLogin) पर जाकर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं.

जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, वे क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक की ब्रांच से संपर्क कर फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण करा कर आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा किसान जन सेवा केंद्र (सीएससी सेंटर) या फिर अपने जिला के कृषि अधिकारी से जानकारी प्राप्त करके योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा कर आवेदन कर सकते हैं. इस बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर कॉल करके भी मदद ली जा सकती है.

POST A COMMENT