यूपी के कृषि निदेशालय ने एक आदेश जारी कर कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को आज से आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरु करने को कहा है. इसके तहत तमाम श्रेणियों के कृषि यंत्र 50 प्रतिशत अनुदान पर मुहैया कराए जाने हैं.
इच्छुक किसानों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी. किसान कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे.
कृषि निदेशक विवेक कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस योजना के तहत पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में अनुदान पर कृषि यंत्र दिए जाने के लिए निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हाे पाने के कारण, शेष बचे लक्ष्य के मुताबिक कृषि यंत्र किसानों को दिए जाएंगे. इससे स्पष्ट है कि इस योजना के तहत जिस जिले के लिए निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक पिछले साल जितने यंत्र देने से बच गए होंगे, उस जिले में उस संख्या में ही किसानों को शेष लक्ष्य के अनुसार ही यंत्र दिए जाएंगे.
यह योजना फसल अवशेष के प्रबंधन में मददगार साबित होने वाले कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी. सरकार किसानों को फसल अवशेष जलाने के बजाय इसे खेत में मल्चिंग करके खेत की उर्वरता बढ़ाने या भूसा बनाकर आय में इजाफा करने के लिए किसानों को ये यंत्र 50 प्रतिशत अनुदान पर मुहैया करा रही है. इसके तहत भूसा बनाने वाली मशीन के अलावा फसल अवशेष को खेत में मल्च करके मिलाने वाली अत्याधुनिक मशीनें दी जा रही है.
इस योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, श्रव मास्टर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, श्रेडर, मल्चर, रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक प्लाऊ, बेलिंग मशीन, क्रॉप रीपर, स्ट्रॉ रेक और रीपर कम बाइंडर किसानों को अनुदान पर मुहैया कराए जा रहे हैं. कृषि विभाग ने ये यंत्र बनाने वाली कंपनियों का ब्यौरा विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया है. किसान अपनी पसंद की कंपनी से इन यंत्रों को खरीद सकते हैं. इनकी बाजार कीमत पर 50 प्रतिशत अनुदान किसान को डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा.
हर जिले के उप कृषि निदेशक को संबद्ध जिले में शेष लक्ष्य का ब्योरा सार्वजनिक करने को कहा गया है. जिले में बचे लक्ष्य के मुताबिक किसान कृषि विभाग की वेबसाइट www.upagriculture.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए इच्छुक किसान को ''अनुदान पर कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग करें'' लिंक पर क्लिक करना होगा. इस योजना में वही किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिनका कृषि विभाग में पहले से पंजीकरण होगा.
आवेदक को अपनी किसान पंजीकरण आईडी दर्ज कर कृषि यंत्र के लिए टोकन जनरेट करना होगा. कोई भी आवेदन एक या एक से अधिक कृषि यंत्रों के लिए टोकन जनरेट कर सकता है.
यह योजना किसानों को 10 हजार रुपये से अधिक कीमत वाले कृषि यंत्रों के लिए है. हाल ही में इस योजना के तहत 10 हजार रुपये तक की कीमत वाले यंत्र किसानों को अनुदान पर मुहैया कराए गए थे. इस बार दो श्रेणी के यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं. पहली श्रेणी में 10,001 रुपये से 1 लाख रुपये तक की कीमत वाले यंत्रों के लिए आवेदक को 2500 रुपये की जमानत राशि जमा करानी होगी. वहीं एक लाख से अधिक कीमत वाले यंत्रों के लिए 5 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करानी होगी.
इसके बाद किसान को अपनी मर्जी की कंपनी के यंत्र चुन कर कंपनी को उसकी कीमत का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए एक टोकन जनरेट करना होगा. टोकन की राशि 7 दिन के भीतर जमा करके 30 दिन के अंदर क्रय किए गए कृषि यंत्र की रसीद को कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा. इसके बाद किसान के बैंक खाते में अनुदान राशि जमा करा दी जाएगी.
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