पीएम फसल बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन 15 दिन बढ़ाने की मांग, यूपी के कृषि मंत्री शाही ने शिवराज सिंह को सौंपा पत्र

पीएम फसल बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन 15 दिन बढ़ाने की मांग, यूपी के कृषि मंत्री शाही ने शिवराज सिंह को सौंपा पत्र

PM Fasal Bima Yojana:इस योजना को जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मौसमी परिस्थितियों जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, भूस्खलन, आकाशीय बिजली और रोग-कृमियों से फसल को हुई क्षति की भरपाई की जाती है.

यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात
नवीन लाल सूरी
  • LUCKNOW,
  • Jul 30, 2025,
  • Updated Jul 30, 2025, 5:41 PM IST

PM फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ फसलों के लिए बीमा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 31 जुलाई निर्धारित की गई है. ऐसे में कुछ किसानों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बुधवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की. शाही ने केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों द्वारा बीमा कराने की तिथि 31 जुलाई 2025 है. कुछ किसानों द्वारा अभी तक बीमा नहीं कराया गया है. दरअसल, राज्य में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है तथा 23 से अधिक जिले अत्याधिक वर्षा तथा 8 जिले कम वर्षा के भीतर हैं, जिसके कारण भी काफी किसान बीमा कराये जाने से वंचित हैं. जिसके कारण बीमा कराये जाने की अवधि 15, अगस्त 2025 तक बढ़ाया जाना अति आवश्यक है.

उन्होंने केंद्रीय मंत्री से निवेदन किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अवधि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2025 तक कर दी जाए जिससे अभी तक बीमा योजना के लिए पंजीकरण से वंचित किसानों को भी इस योजना में पंजीकरण का अवसर मिल सके. बता दें कि खरीफ सीजन 2025 के लिए जिले में अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है. 

इस योजना को जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मौसमी परिस्थितियों जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, भूस्खलन, आकाशीय बिजली और रोग-कृमियों से फसल को हुई क्षति की भरपाई की जाती है. इसके अलावा यदि बुवाई न हो पाने या कटाई से पहले या बाद में फसल को नुकसान होता है, तो भी बीमा सुरक्षा दी जाती है. 

खरीफ में जनपद के लिए धान, मक्का, मूंगफली और उर्व (जायज फसल) अधिसूचित की गई हैं. किसान केवल 20 प्रतिशत प्रीमियम देकर बीमा लाभ ले सकते हैं. धान के लिए 1960 रुपया मक्का 584 रुपया, मूंगफली 1114 रुपया और उर्व के लिए 1120 रुपया प्रति हेक्टेयर प्रीमियम निर्धारित है.

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