
हरियाणा के 30 किसानों को 50 फीसदी खर्च पर ट्रैक्टर मिलेगा. इसकी तैयारियां हो गई है. किसानों को मॉर्डन फार्मर बनाने की तरफ कदम बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने ये तैयारियां की है. असल में खेत की जुताई से लेकर उसकी कटाई और कटाई के बाद अनाज निकालने और परिवहन में यंत्रों का उपयोग हो रहा है. इन यंत्रों में ट्रैक्टर का महत्वपूर्ण रोल है. कई तरह के कृषि यंत्र ट्रैक्टर की सहायता से चलते हैं. यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वर्तमान समय की खेती को उन्नति और सहज बनाने में ट्रैक्टर की मुख्य भूमिका है. हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी दे रही है. आइए जानते हैं किसे मिलेगी सब्सिडी
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हरियाणा में किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी देने के लिए विशेष योजना बनाई गई है, जिसमें किसानों को ट्रैक्टर खरीद का 50 फीसदी सब्सिडी या अधिकतम 3 लाख तक की सब्सिडी का प्लान है. लेकिन यह स्कीम सभी किसानों के लिए नहीं है इसके लिए ड्रा रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए आप agriharyana.gov.in पर कर सकते हैं. ये योजना सिर्फ अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ही है.
कृषि उप महानिदेशक पवन कुमार शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए किसानों को पोर्टल पर जाकर 10 हजार रुपए की रिफंडेबल आवेदन फीस जमा करनी होगी. पहले फीस जमा करने की तिथि 20 जनवरी 2023 थी. लेकिन, कुछ किसानों के फीस न जमा कर पाने की वजह से इस डेट को बढ़ा कर 23 जनवरी 2023 कर दिया गया है. लकी ड्रा में जिन किसानों के नाम आएंगे. उनकी फीस को सब्सिडी राशि में जोड़ दिया जाएगा.
इस तरह की योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन मिल रहा है. जिससे कृषि क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है और देश के किसानों की आय में वृद्धि देखी जा रही है.
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