FSSAI का बड़ा एक्‍शन, दिल्‍ली की फूड कंपनी का लाइसेंस सस्‍पेंड, दमन की कंपनी के घी पर बैन

FSSAI का बड़ा एक्‍शन, दिल्‍ली की फूड कंपनी का लाइसेंस सस्‍पेंड, दमन की कंपनी के घी पर बैन

FSSAI ने गंभीर खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों पर दो कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है. दिल्ली की M/S MARCHE RETAIL PRIVATE LIMITED का लाइसेंस 30 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है. वहीं दमन की M/S SDP INDUSTRIES PRIVATE LIMITED के घी के सभी वेरिएंट की बिक्री पर रोक लगाई गई है.

FSSAI Action on ghee and food companyFSSAI Action on ghee and food company
क‍िसान तक
  • Noida,
  • Aug 24, 2026,
  • Updated Aug 24, 2026, 5:16 PM IST

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) त्योहार से पहले देशभर में मिलावट और नियमों की अनदेखी करने वाले खाद्य व्यवसायों पर तेजी से एक्शन ले रहा है. FSSAI ने 23 अगस्त को बताया कि गंभीर खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों के मामले में दो कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. नई दिल्ली की M/S MARCHE RETAIL PRIVATE LIMITED का FSSAI लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 30 दिनों के लिए सस्‍पेंड किया गया है, जबकि दमन की M/S SDP INDUSTRIES PRIVATE LIMITED के खिलाफ घी के उत्पादों को लेकर प्रतिबंध आदेश (प्रोहिबिशन ऑर्डर) जारी किया गया है.

दोनों कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई

FSSAI के मुताबिक, M/S MARCHE RETAIL PRIVATE LIMITED के खाद्य कारोबार प्रतिष्ठान में डिजाइन, ऑपरेशन कंट्रोल, स्वच्छता, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, फूड हैंडलर ट्रेनिंग और अनिवार्य रिकॉर्ड रखने से जुड़ी कमियां मिलीं. वहीं M/S SDP INDUSTRIES PRIVATE LIMITED की ओर से बनाए जा रहे कई घी उत्पाद लागू खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए. इन उत्पादों की जांच में ऐसे संकेत मिले, जिन्हें खाद्य सुरक्षा के लिहाज से गंभीर माना गया. इसके बाद दोनों मामलों में अलग-अलग नियामकीय कार्रवाई की गई.

MARCHE RETAIL के प्रतिष्ठान में मिलीं ये कमियां

FSSAI की जांच में MARCHE RETAIL के प्रतिष्ठान में फूड हैंडलर्स के अनिवार्य मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे. खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी पर्याप्त रूप से मेंटेन नहीं किए गए थे. इसके अलावा शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को पर्याप्त रूप से अलग नहीं रखा गया था. तापमान के प्रति संवेदनशील खाद्य उत्पादों के लिए निर्धारित तापमान बनाए रखने में भी कमी पाई गई, जिससे संभावित खाद्य सुरक्षा जोखिम सामने आया.

बिना लाइसेंस चल रहा था किचन और फूड सर्विस ऑपरेशन

जांच के दौरान एक ऐसा किचन और फूड-सर्विस ऑपरेशन भी पाया गया, जो संबंधित गतिविधि को कवर करने वाले वैध FSSAI लाइसेंस के बिना चलाया जा रहा था. फॉलो-अप निरीक्षण में इस यूनिट का ओवरऑल कंप्लायंस स्कोर सिर्फ 37 प्रतिशत रहा, जिसके चलते इसे नॉन-कंप्लायंस कैटेगरी में रखा गया.

FSSAI ने वैधानिक कार्रवाई में बाधा डालने, फूड सेफ्टी अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं करने, पुलिस सहायता की जरूरत पड़ने और बिना अनुमति फूड-सर्विस, रेस्टोरेंट और कच्चे मांस से जुड़ी गतिविधियों जैसी गंभीर नियामकीय कमियों का भी जिक्र किया है.

FSSAI ने M/S MARCHE RETAIL PRIVATE LIMITED का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 30 दिनों के लिए सस्‍पेंड कर दिया है. कंपनी को निर्देश दिया गया है कि चिह्नित कमियों को दूर करने और सक्षम प्राधिकरण की ओर से अनुपालन की पुष्टि होने तक सभी खाद्य कारोबार गतिविधियों को तत्काल बंद रखे.

SDP INDUSTRIES के घी उत्पाद जांच में फेल

दमन के रिंगणवाड़ा स्थित मेसर्स एसडीपी इंडस्‍ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (M/S SDP INDUSTRIES PRIVATE LIMITED) द्वारा बनाए गए कई घी उत्पादों की जांच की गई. इनमें “श्रद्दा” (SHRADDHA), “श्री सरस” (SHREE SARAS) और “गोकुल” (GOKUL) जैसे ब्रांड नामों से बाजार में बेचे जाने वाले घी के विभिन्न वेरिएंट शामिल थे. FSSAI के अनुसार, ये उत्पाद FSS Act, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों की लागू आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं पाए गए.

घी के नमूनों में मिला बीटा-सिटोस्टेरॉल

घी के नमूनों की लैब जांच में बीटा-सिटोस्टेरॉल पाया गया. FSSAI के अनुसार, घी में इस प्लांट स्टेरोल का मौजूद होना नहीं होना चाहिए. जांच में फैटी-एसिड कंपोजिशन से जुड़ी गैर-अनुरूपता भी सामने आई. इन निष्कर्षों को विदेशी या वनस्पति वसा की मौजूदगी का संकेत माना गया और खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई गई.

दोबारा जांच के बाद भी गैर-अनुरूपता की पुष्टि

कंपनी ने शुरुआती लैब जांच के रिजल्‍ट्स के खिलाफ अपील का वैधानिक अधिकार इस्तेमाल किया. इसके बाद अपील किए गए नमूनों को दोबारा विश्लेषण के लिए रेफरल फूड लैबोरेटरी भेजा गया. रेफरल लैबोरेटरी की जांच में भी परीक्षण किए गए नमूनों में नॉन-कंप्‍लायंस की पुष्टि हुई. FSSAI ने कहा कि कई नमूनों, अलग-अलग अवधियों और उत्पाद वेरिएंट में लगातार गैर-अनुपालन मिलने के कारण मामले को किसी एक बैच या उत्पाद तक सीमित नहीं माना गया. 

इसी आधार पर M/S SDP INDUSTRIES PRIVATE LIMITED द्वारा अपने अधिकृत परिसर से बनाए, स्टोर किए या बेचे जाने वाले घी के सभी वेरिएंट पर प्रतिबंध आदेश लागू किया गया है. यह रोक ब्रांड, उत्पाद नाम, प्रकार, बैच या लॉट की परवाह किए बिना लागू है. कंपनी को तत्काल प्रभाव से सभी संबंधित घी उत्पादों की बिक्री रोकने और प्रतिबंधित उत्पादों को बाजार में रखने या उपभोक्ताओं को बेचने से रोकने का निर्देश दिया गया है.

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