फसल बीमा योजना में 31 जुलाई तक जमा कर सकते हैं प्रीमियम, इतना देना होगा रेट, इस पोर्टल पर तुरंत करें अप्लाई

फसल बीमा योजना में 31 जुलाई तक जमा कर सकते हैं प्रीमियम, इतना देना होगा रेट, इस पोर्टल पर तुरंत करें अप्लाई

हरियाणा सरकार के कृषि विभाग ने कहा है कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसान 31 जुलाई तक फसल बीमा का प्रीमियम भर सकते हैं. कृषि विभाग ने फसल बीमा का रेट भी बताया है. यह भी बताया है कि किसान कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं और कहां अप्लाई कर सकते हैं.

हरियाणा में पीएम फसल बीमा योजना में करोड़ों का घोटाला!  हरियाणा में पीएम फसल बीमा योजना में करोड़ों का घोटाला!
क‍िसान तक
  • Noida,
  • Jul 18, 2025,
  • Updated Jul 18, 2025, 7:10 AM IST

हरियाणा सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ-2025 के लिए 31 जुलाई, 2025 तक आवेदन किया जा सकता है. किसानों के लिए यह राहत की बात है क्योंकि उन्हें अब फसल बीमा के लिए अधिक समय मिलेगा. किसान अधिक समय में एक साथ अपनी कई फसलों का बीमा कराने में सक्षम होंगे. प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जो किसान धान, बाजरा, मक्का और कपास जैसी फसलें बो रहे हैं, वे इस योजना में शामिल होकर फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं.

हरियाणा सरकार ने कहा है कि यदि किसी कारणवश जैसे कि बारिश, सूखा, कीडे़, ओलावृष्टि या कोई आपदा से फसल खराब हो जाती है तो किसान का आर्थिक नुकसान न हो, इसके लिए किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

1-पीएम फसल बीमा का कितना होगा प्रीमियम

  • खरीफ-2025 की फसलों की प्रीमियम राशि धान फसल के लिए 2124.98 रुपये है.
  • बाजरा के लिए 1024.36 रुपये, मक्का के लिए 1089.74 रुपये है.
  • कपास के लिए 5435.05 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से किसान बीमा करवा सकते हैं.
  • फसलों के लिए इस रेट पर प्रीमियम का भुगतान कर बीमा कराया जा सकता है.

2-ऋणी किसानों के लिए वैकल्पिक है बीमा

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऋणी किसानों के लिए वैकल्पिक है.
  • ऋणी किसान चाहें तो पीएम फसल बीमा ले सकते हैं या नहीं.  
  • यदि ऋणी किसान फसल बीमा नहीं करवाना चाहते हैं तो संबंधित बैंक को लिखित में देना होगा.
  • ऋणी किसानों को बैंक को लिखित में 24 जुलाई, 2025 तक सूचित करना होगा.

3-फसल बीमा से निकलने की ये है शर्त

  • फसल बीमा नहीं करवाने के लिए पोर्टल के माध्यम से एक ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा.
  • इस ओटीपी को बैंक को देना होगा, तभी ओटीपी-आउट फार्म स्वीकार होगा.
  • फसल बीमा से बाहर रहने के लिए किसान को 'ऑप्ट आउट फॉर्म' भरना होता है.
  • इस प्रक्रिया को 'ओटीपी आउट' कहा जाता है. इसकी मदद से किसान पीएम फसल बीमा योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है.

4-फसल बीमा कैसे करवाएं

  • यदि गैर ऋणी किसान फसल बीमा करवाना चाहते हैं तो वे अपनी जमीन की फर्द, बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड का विवरण देना होगा.
  • इसके अलावा किसान फसल गांव, फसल बिजाई सर्टिफिकेट और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण के साथ सीएससी से संपर्क करके अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं.
  • फसल बीमा कराने के लिए किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत https://pmfby.gov.in/ पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं.
  • इसके अलावा किसान बैंक, डाकघर, जनसेवा केंद्र (CSC) या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप और AIDE ऐप के जरिये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

5-निष्कर्ष

किसान अब 31 जुलाई तक पीएम फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं. वे अपनी कई फसलों का बीमा इस तारीख तक करा सकते हैं. किसानों के लिए सरकार की ओर से फसल बीमा की दर के बारे में भी बताया गया है. ऊपर बताई गई दरों के हिसाब से किसान प्रीमियम का भुगतान कर जल्द से जल्द फसल बीमा करा सकते हैं. इसके लिए किसान पोर्टल या अपने घर के नजदीकी जनसेवा केंद्र जाना होगा. किसान ऐप के जरिये भी फसल बीमा करा सकते हैं.

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