Fishermen Insurance Plan देशभर के मछुआरों को समूह दुर्घटना बीमा योजना (GAIS) का लाभ दिया जा रहा है. ये बीमा योजना सिर्फ मछुआरों के नाम से ही शुरु की गई है. ये बीमा योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) का ही एक हिस्सा है. बीमा योजना के लिए नेशनल फिशरीज डवलपमेंट बोर्ड (एनएफडीबी) को नोडल एजेंसी बनाया गया है. इस योजना को पॉलिसी 1 और पॉलिसी 2 में बांटा गया है. वन के तहत मछुआरों का 5 लाख रुपये का बीमा कवर किया जाता है. इसके लिए 95 रुपये प्रीमियम जमा करना होता है. वो भी केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर करती हैं. और 2 के तहत चार रुपये के प्रीमियम में ढाई लाख रुपये कवर वाला बीमा किया जाता है.
समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान कई तरह के जोखिम होते हैं. बहुत सारे मछुआरे गहरे समुद्र में भी मछली पकड़ने जाते हैं. ऐसे में काम के दौरान कई बार मौसम भी खराब हो जाता है. बोट भी एक्सीडेंट का शिकार हो सकती है. इसलिए सभी मछुआरों को बीमा योजना का फायदा उठाने की सलाह दी जाती है.
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