Cow Protection : गोवंश की तस्करी, वध एवं मांस की बिक्री करने पर छत्तीसगढ़ में भी होगी यूपी की तरह सजा

Cow Protection : गोवंश की तस्करी, वध एवं मांस की बिक्री करने पर छत्तीसगढ़ में भी होगी यूपी की तरह सजा

गोवंश के संरक्षण को लेकर यूपी की राह पर चलते हुए अन्य BJP Ruled States भी अब सख्त प्रावधान करने लगे हैं. इस दिशा में आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी गोवंश की तस्करी, वध एवं मांस की बिक्री करने पर कानून में सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है. राज्य सरकार अब इस तरह के मामलों में सख्ती से निपटेगी.

Cow slaughterCow slaughter
न‍िर्मल यादव
  • Raipur,
  • Jul 25, 2024,
  • Updated Jul 25, 2024, 5:46 PM IST

छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने गोवंश ही नहीं बल्कि सभी दुधारू पशुओं के संरक्षण को लेकर Strict legal Provisions लागू कर दिए हैं. गोवंश की तस्करी, वध और मांस की बिक्री करने के विरुद्ध राज्य सरकार के गृह विभाग ने प्रभावी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं. इसके तहत गोवंश व दुधारू पशुओं तस्करी, वध व मांस की बिक्री में लिप्त पाए जाने पर कानून में कठोर प्रावधान कर दिए गए हैं. गृह विभाग के मुताबिक कानून का उल्लंघन करने के दोषियों को 7 साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माने की सजा भुगतनी होगी. विभाग ने इन प्रावधानों को सख्ती से लागू किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं. राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भरोसा जताया है कि ये प्रावधान लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करी संभव नहीं हो पाएगी.

गोवंश की तस्करी पर होगी कुर्की

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर गृह विभाग ने गोवंश एवं दुधारू पशुओं काे तस्करी कर लाने ले जाने, इनके मांस को बेचने के मकसद से गोवध की घटनाओं की रोकथाम के उपाय सुनिश्चित किए हैं. गृह मंत्री शर्मा ने बताया कि इस प्रकार के मामलों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें, Toxic River : छत्तीसगढ़ की शिवनाथ नदी जहरीले पानी से बनी मछलियों और मवेशियों की कब्रगाह

शर्मा ने कहा कि गोवंश के अवैध परिवहन का दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके संदेह में पकड़े जाने पर, यह सिद्ध करना अभियुक्त की जिम्मेदारी होगी कि गोवंश तस्करी नहीं हो रही है. इसलिए इस अपराध को Cognizable और Non bailable बनाया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि competent authority की अनुमति के बिना गोवंश का परिवहन नहीं किया जा सकेगा. गोवंश को ले जा रहे वाहन पर Flax आदि लगाना होगा. तस्करी करने पर वाहन को जब्त कर वाहन मालिक के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी. इससे अर्जित संपत्ति को चिन्हित कर भी कुर्क किया जाएगा.

ये भी पढ़ें, Solar Energy : छत्तीसगढ़ में खेतों पर बनेंगे सोलर फार्म स्टेशन, किसान सिंचाई के अलावा चला सकेंगे धान मिल भी

कानून का सख्ती से होगा पालन

शर्मा ने कहा कि सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम और निगरानी करने के लिए Gazetted officer को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है. पुलिस के अधिकारी शिथिल या संलिप्त होने पर उन पर कठोर कार्रवाई होगी. इन मामलों की सूचना जुटाना, इनकी विवेचना कर अध्ययन करना और सभी आरोपियों की पुनः समीक्षा एवं सतत निगरानी करने की भी व्यवस्था की गई है.

उन्होंने कहा कि गोवंश की तस्करी होने पर पुलिस की जिम्मेदारी भी तय होगी. इसके तहत गोवंश का नियम विरुद्ध परिवहन होना पाया जाता है, तो जहां से परिवहन शुरू हुआ और जहां वाहन जब्त किया गया है, उस बीच के समस्त पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारियों के सर्विस बुक में Negative Report दर्ज की जाएगी. पांच से अधिक Negative Report दर्ज होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि गौवंश एवं दुधारू पशुओं के वध और तस्करी में पुलिस की शिथिलता या संलिप्तता पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक और विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

MORE NEWS

Read more!