उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में लघु और सीमांत किसानों के लिए मुफ्त बोरिंग योजना का संचालन किया जा रहा है. इस योजना के तहत ऐसे किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है जो लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं. इन किसानों के पास सिंचाई के कोई साधन नहीं होते हैं, जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पंपसेट लगवाने में पूरी तरीके से असमर्थ होते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के द्वारा वे निशुल्क बोरिंग का लाभ उठा सकते हैं. किसानों को इस योजना के लिए लघु सिंचाई विभाग की वेबसाइट https://minorirrigationup.gov.in आवेदन करना होता है. इस योजना के तहत सरकार पात्र लाभार्थियों को 10000 रुपये तक का अनुदान भी देती है. इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों को पंपसेट की व्यवस्था खुद ही करनी होती है.
उत्तर प्रदेश सरकार की मुफ्त सिंचाई योजना के लिए पात्र लाभार्थियों के लिए कई जरूरी दस्तावेज हैं जिनमें उसे यूपी का स्थाई निवासी होना चाहिए. लघु और सीमांत वर्ग के किसान ही इस योजना का लाभ पा सकते हैं. लघु किसानों को 5000 सीमांत को 7000 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसानों को 10000 रुपये का अनुदान मिलता है. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जमीन की कोई निश्चित सीमा नहीं है. इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान के पास आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, खेत की खतौनी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज के दो फोटो और बैंक अकाउंट होना जरूरी होता है.
लघु सिंचाई विभाग की नलकूप बोरिंग योजना के तहत किसान अपने खेत में फ्री बोरिंग करा सकते हैं. इसके लिए इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट minorirrigationup.gov.in पर जाकर योजना का आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा. इसके बाद आवेदन पत्र के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों को अटैच कर अपने जिले के लघु सिंचाई विभाग में जमा करना होगा. आपके द्वारा जमा कराए गए आवेदन पत्र का सत्यापन विभाग द्वारा किया जाएगा. सब कुछ ठीक पाए जाने पर आपको फ्री बोरिंग योजना का लाभ दिया जाएगा.
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किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का लाभ यूपी सरकार के द्वारा एक अप्रैल 2023 से दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें 31 मार्च 2023 से पहले के सभी बकाया का भुगतान करना होगा. ऊर्जा विभाग ने बकाया चुकाने के तीन विकल्प कृषकों को दिए हैं. पहले विकल्प के तहत एकमुश्त बकाया भुगतान करने पर सौ प्रतिशत ब्याज में छूट दी जाएगी.
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