Farm Machine: फसल सुखाने के लिए सरकार लगभग मुफ्त में दे रही है ये मशीन! जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया

Farm Machine: फसल सुखाने के लिए सरकार लगभग मुफ्त में दे रही है ये मशीन! जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया

कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत किसानों को रोटावेटर, कल्टीवेटर, रीपर, थ्रेशर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर आदि कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं. इस योजना के तहत राज्य सरकार ड्रायर मशीन यानी फसल सुखाने वाली मशीन पर 12 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है.

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फसल सुखाने के लिए सरकार लगभग मुफ्त में दे रही है ये मशीन! जानें क्या है आवेदन प्रक्रियाफसल सुखाने वाली ड्रायर मशीन पर मिल रही है सब्सिडी (सांकेतिक फोटो)

खरीफ सीजन में बारिश की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है. समय पर धूप और बारिश न होने की वजह से न सिर्फ फसलें बर्बाद होती हैं बल्कि किसानों को आर्थिक नुकसान भी होता है. वहीं दूसरी तरफ किसानों की फसलें सूख नहीं पाती हैं, जिससे फसलें बर्बाद भी हो जाती हैं. ऐसे में किसानों की इस परेशानी को कम करने और किसानों को सस्ते दामों पर फसल सुखाने की मशीन मुहैया कराने के लिए यूपी सरकार सब्सिडी की सुविधा दे रही है. जिसकी मदद से किसान सस्ती कीमतों पर फसल सुखाने वाली ड्रायर मशीन खरीद सकते हैं. क्या है सरकार की ये योजना और किसान कैसे कर सकते हैं आवेदन आइए जानते हैं. 

कृषि यंत्र सब्सिडी योजना

किसानों को सस्ती दरों पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूपी सरकार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना चला रही है. इस योजना के तहत किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है. कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत किसानों को रोटावेटर, कल्टीवेटर, रीपर, थ्रेशर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर आदि कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं. इस योजना के तहत राज्य सरकार ड्रायर मशीन यानी फसल सुखाने वाली मशीन पर 12 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. ड्रायर मशीन की कीमत 15 लाख रुपये बताई जा रही है. ऐसे में राज्य के किसानों को यह मशीन मात्र 3 लाख रुपये में मिल सकती है.

क्या है इस मशीन की खासियत

जब अनाज की कटाई होती है तो उसमें 17 से 40 फीसदी नमी हो सकती है. जबकि फसल बेचने के लिए नमी की मात्रा 13 से 14 फीसदी के बीच रखी गई है. इससे ज्यादा नमी वाली फसल नहीं खरीदी जाती, क्योंकि नमी की वजह से उसमें फंगस विकसित हो सकता है. ऐसे में ड्रायर से अनाज में निर्धारित नमी की मात्रा को बनाए रखा जा सकता है. यूपी सरकार राज्य के किसानों को मक्का की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है. ऐसे में यहां के किसानों को मक्का में सुरक्षित नमी का स्तर बनाए रखने के लिए ड्रायर मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है.

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योजना के लिए पात्रता

उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ केवल राज्य के किसानों को ही मिलेगा, अन्य राज्यों के किसान इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं. योजना के तहत पात्रता इस प्रकार है.

  • किसान यूपी का मूल निवासी होना चाहिए.
  • पिछड़े वर्ग के किसान इस योजना में आवेदन कर सकते हैं.
  • आवेदन करने वाले किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.

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योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की तर्ज पर यूपी में कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है. कृषि यंत्रीकरण योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं.

  • आवेदक किसान का आधार कार्ड
  • किसान का पैन कार्ड
  • किसान का आय प्रमाण पत्र
  • आवेदक किसान का निवास प्रमाण पत्र
  • किसान का जाति प्रमाण पत्र
  • आधार से जुड़ा बैंक खाता
  • आवेदक की दो पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदक का मोबाइल नंबर
  • आवेदक की ईमेल आईडी आदि

कैसे करें आवेदन

अगर आप यूपी के किसान हैं तो आप कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत ड्रायर मशीन और पॉपकॉर्न मशीन के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://agriculture.up.gov.in/ के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑफलाइन आवेदन के लिए आप अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं.

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