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बिहार के इन किसानों को नहीं मिलेगा PM Kisan योजना का लाभ, सरकार ने जारी की सूचना  

बिहार के इन किसानों को नहीं मिलेगा PM Kisan योजना का लाभ, सरकार ने जारी की सूचना  

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना, 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करना है. ऐसे में बिहार सरकार ने बिहार के पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए आम सूचना जारी की है.

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पीएम किसान पीएम किसान

PM Kisan: यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, तो आपके लिए पीएम-किसान से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी है. दरअसल बिहार सरकार ने बिहार के पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए एक आम सूचना जारी की है. जिसमें बताया गया है कि बिहार के कौन से किसान इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते हैं. साथ ही ये भी बताया है कि जो पात्र किसान अभी तक इस योजना से वंचित हैं वह पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

दरअसल केंद्र सरकार देशभर के करोड़ों किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपये की आर्थिक मदद देती है. वहीं बीते कुछ दिनों पहले ही किसानों को 16वीं किस्त भी मिल चुकी है. ऐसे में आइए जानते हैं कौन से किसान ले सकते हैं योजना का लाभ और कौन नहीं.

योजना का लाभ लेने के लिए शर्तें

  • आवेदक किसान के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए.
  • आवेदक के नाम से खेत का जमाबंदी (दिनांक 01-02-2019) से पहले का होना चाहिए.
  • आवेदक का बैंक खाता आधार और NPCI से लिंक होना चाहिए.

ये नहीं ले सकते योजना का लाभ

  • जिनके परिवार में कोई पहले से इस योजना का लाभार्थी हो.
  • इसके अलावा जिसके पास खुद की खेती योग्य जमीन न हो.
  • आवेदन करने वाले किसान की उम्र 01-02-2019 को 18 वर्ष पूरा न होता हो.
  • अगर आवेदक संस्थागत खेत के मालिक हैं तो वह लाभ नहीं ले सकते.
  • अगर आवेदक के परिवार में कोई NRI हो, उसे भी इससे वंचित किया जाएगा.
  • जिसके परिवार का कोई सदस्य किसी संवैधानिक पद पर बैठा हो.
  • वहीं अगर किसी के परिवार का सदस्य केंद्र,राज्य या पूर्व या वर्तमान में मंत्री हो.
  • इसके अलावा किसी के परिवार के लोग, जिला परिषद, विधानमंडल के सदस्य या लोकसभा या राज्यसभा के सांसद या सदस्य हैं.
  • वहीं रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोग भी आते हैं.
  • किसान होते हुए भी यदि किसी को 10000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है. तो वो इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते.

कैसे करें योजना के लिए आवेदन

  • सबसे पहले किसान आधिकारिक pmfby.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
  • इसके बाद वह होमपेज पर किसान कॉर्नर पर क्लिक करें
  • अब किसान अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और लॉगिन करें.
  • इसके बाद किसान सभी जरूरी डिटेल्स नाम, पता, आयु, राज्य आदि को दर्ज करें.
  • आखिरी में किसान सबमिट के बटन पर क्लिक करें. ऐसे आपका आवेदन कर सकते हैं.

तीन किस्तों में मिलती है राशि

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना, 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करना है. खेती योग्य भूमि वाले देश भर के सभी किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत प्रति वर्ष 6000 रुपये की राशि 2000 रुपये की तीन मासिक किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी की जाती है.