जूट की बोरियों में होनी चाहिए चीनी की पैकिंग, मिलों को केंद्र सरकार का सख्त निर्देश

जूट की बोरियों में होनी चाहिए चीनी की पैकिंग, मिलों को केंद्र सरकार का सख्त निर्देश

खाद्य मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार केंद्र ने सभी चीनी मिलों को अपने उत्पादन का 20 प्रतिशत जूट की बोरियों में पैक करने का निर्देश दिया है. ऐसा न करने पर दोषी मिलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, इसमें यह नहीं बताया गया है कि दोषी मिलों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी.

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जूट की बोरियों में होनी चाहिए चीनी की पैकिंग, मिलों को केंद्र सरकार का सख्त निर्देशजूट की बोरियों में चीनी की पैकिंग

केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को एक सख्त आदेश जारी किया है. सरकारी आदेश के मुताबिक चीनी मिलें को अब अपने उत्पादन का 20 प्रतिशत हिस्सा जूट की बोरियों में पैक करना होगा. इस आदेश का पालन न करने वाली फैक्ट्रियों या कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. सभी चीनी मिलों को अक्टूबर 2024 से अपने दाखिल मासिक रिटर्न (पी-2 शीट में) में जूट पैकेजिंग की जानकारी देने का भी निर्देश दिया गया है.

दरअसल, खाद्य मंत्रालय ने सभी चीनी मिलों को अपने उत्पादन का 20 प्रतिशत हिस्सा जूट की बोरियों में पैक करने का निर्देश दिया है. ऐसा न करने पर दोषी मिलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, इसमें यह नहीं बताया गया है कि दोषी मिलों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जूट की बोरियों की पर्याप्त उपलब्धता भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है.

खाद्य मंत्रालय का चीनी मिलों को निर्देश

खाद्य मंत्रालय ने सभी चीनी मिलों को लिखे पत्र में कहा, "सभी चीनी मिलों को निर्देश दिया जाता है कि वे चीनी सीजन 2024-25 (अक्टूबर-सितंबर) में बनाई गई चीनी का 20 प्रतिशत पैक करने के लिए जूट की बोरियों की खरीद के लिए अपने ऑर्डर दें. साथ ही जूट की पैकेजिंग के लिए जारी कपड़ा मंत्रालय के आदेश का पालन करें. इसके अलावा, सभी चीनी मिलों को अक्टूबर 2024 से अपने दाखिल मासिक रिटर्न (पी-2 शीट में) में जूट की पैकेजिंग की जानकारी देने का भी निर्देश दिया गया है.

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कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया फैसला

हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह आदेश आया है. इस मुद्दे के महत्व को समझाते हुए खाद्य मंत्रालय ने कहा कि कपड़ा मंत्रालय का नया आदेश 26 सितंबर को दिया गया है. ये आदेश कर्नाटक हाईकोर्ट की एक बेंच द्वारा उसी हाईकोर्ट के जज के अंतरिम आदेश को खारिज करने के बाद जारी किया गया था. 5 सितंबर को एक अंतरिम आदेश में हाईकोर्ट के जज ने जूट की बोरियों में 20 प्रतिशत अनिवार्य पैकेजिंग पर कपड़ा मंत्रालय की 28 जून की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी.

आदेश का पालन ना करने पर कार्रवाई

खाद्य मंत्रालय ने कहा कि चीनी उत्पादन के 20 प्रतिशत हिस्से की जूट पैकेजिंग के लिए उसके द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के साथ चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्रावधानों के तहत दोषी मिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस सीजन में घट गया है जूट का रकबा

खरीफ फसल कच्चे जूट का रकबा इस साल 2023 सीजन के 6.67 लाख हेक्टेयर से घटकर 5.74 लाख हेक्टेयर (एलएच) रह गया, जिससे प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल में कम बारिश के बीच कम उत्पादन की अटकलें लगाई जा रही हैं. वहां बुवाई का रकबा 93,000 हेक्टेयर से अधिक कम हो गया है. 

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