राजस्थान सरकार ने खरीफ सीजन में किसानों को अपनी फसलों को सिंचाई सुविधा दिलाने के लिए एक बड़ी पहल की है. राज्य सरकार किसानों को अपने खेतों में तालाब बनाने के लिए वित्तीय सहायता दे रही है. इस योजना का लाभ उठाकर किसान अपने खेतों में तालाब बनाकर बारिश का पानी जमा कर सकेंगे और इस पानी का उपयोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए कर सकेंगे. ऐसे में अब तालाब को बनवाने के लिए राजस्थान सरकार 1.35 लाख रुपये की सब्सिडी दे रही है. इस तालाब को फार्म पौंड कहते हैं.
आपको बता दें कि राज्य में गिरते जल स्तर का सीधा असर खेती पर पड़ रहा है. सिंचाई की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य कई योजनाएं चलाई जा रही है. इसी में एक योजना 'प्रति बूंद अधिक फसल' है जिसे केंद्र के तहत चलाया जाता है और इसमें पानी की बचत पर जोर दिया जाता है. इस योजना में राजस्थान सरकार खेतों में तालाब बनाने को बढ़ावा दे रही है. इस योजना में किसान या आम लोग सब्सिडी का लाभ लेकर खेत में तालाब बनाकर बारिश का पानी जमा कर सकते हैं और उससे सिंचाई कर सकते हैं.
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तालाब योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सीमांत किसानों को लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 73,500 रुपये प्रति 1200 घनमीटर (Cubic meter) सब्सिडी दी जाएगी. कच्चे खेत पर तालाब लागत का 90 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख 35 हजार रुपये और अन्य श्रेणी के किसानों को लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 63 हजार रुपये सब्सिडी दी जाएगी. कच्चे खेत पर सब्सिडी दी जाएगी और प्लास्टिक लाइनिंग पर इकाई लागत का 80 प्रतिशत या 1 लाख 20 हजार रुपये प्रति इकाई दी जाएगी. कम से कम 400 घनमीटर (Cubic meter) क्षमता के तालाब पर ही अनुदान दिया जाएगा.
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जिन किसानों के नाम एक स्थान पर कम से कम 0.3 हेक्टेयर खेती लायक जमीन है और संयुक्त मालिकाना की स्थिति में 0.3 हेक्टेयर खेती लायक जमीन है, तो वे सब्सिडी के लिए पात्र होंगे. सब्सिडी के लिए किसानों को जमाबंदी की नकल जो 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और जिस खसरे में खेत तालाब बनाया जाना है, उसका राजस्व विभाग द्वारा जारी नक्शा दिखाना होगा.
आपको बता दें कि तालाब योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है. इसमें किसान लाभ लेने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार के जरिए या ई-मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास 6 महीने से पुरानी जमाबंदी, बाड़बंदी किए जाने वाले खेत का नक्शा, जन आधार कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी है.
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