किसानों या नौकरीपेशा लोगों के लिए बुढ़ापे में हर महीने तय कमाई के लिए सरकार पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम चला रही है. इस स्कीम पर सरकार खाताधारकों को मोटा ब्याज देती है, जो हर महीने खाते में आता है. 5 साल के टेन्योर वाली इस स्कीम में निवेश कर हर महीने 9,250 रुपये हासिल किए जा सकते हैं, जो बुढ़ापे में जीवन यापन के लिए बड़ी वित्तीय मदद साबित हो सकते हैं.
डाकघर मासिक आय योजना (POMIS) पर सरकार ने खाताधारकों को अधिक लाभ देने के लिए निवेश रकम लिमिट 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी है. इस स्कीम के जरिए निवेशक हर माह निश्चित रकम हासिल करते हैं.केंद्र सरकार की इस Post Office Monthly Income Scheme के इंडीविजुअल खाताधारक अधिकतम 15 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. जबकि, न्यूनतम निवेश राशि सीमा 1000 रुपये है.
5 साल की निवेश अवधि वाली मंथली इनकम स्कीम (MIS) के खाताधरक को सरकार हर महीने 7.4 फीसदी ब्याज दर देती है. इस योजना में एकमुश्त रकम निवेश होती है और 5 साल तक खाता खुलने की तिथि से मेच्योर होने तक हर महीने के अंत में ब्याज का भुगतान खाताधारक को किया जाता है. केंद्र सरकार इस योजना पर हर तिमाही में रिव्यू के बाद ब्याज दर को बढ़ाती है. ऐसे में हर माह मिलने वाली रकम बढ़ने की उम्मीद रहती है.
मंथली इनकम स्कीम (MIS) योजना का लाभ लेने के लिए निवेशक को डाकघर में खाता खुलवाना होगा. डाकघर से केवाईसी फॉर्म को भरकर पैन कार्ड की कॉपी के साथ जमा करना होता है. निवेशक योजना का लाभ लेने के लिए ज्वाइंट खाता भी खोल सकते हैं. खास बात है कि पैसे की जरूरत पड़ने पर योजाना का खाता तोड़ा जा सकता है और इसमें जमा की गई रकम को मामूली पेनाल्टी के बाद हासिल किया जा सकता है.
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अगर आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में तय राशि 15 लाख रुपये निवेश करते हैं तो आपको हर महीने 9,250 रुपये मिलते रहेंगे. जबकि, मेच्योरिटी टाइम पूरा होने पर जमा की गई रकम वापिस मिल जाएगा.
उदाहरण से समझिए - आपने डाकघर में खाता खुलवाकर 15 लाख रुपये जमा किए. अब इस रकम पर सरकार 7.4 फीसदी की दर से ब्याज देगी, जो प्रतिमाह 9,250 रुपये होगा. यह 9,250 रुपये हर महीने निवेशक के खाते में तय तारीख पर पहुंच जाएगा. इस तरह से मेच्योरिटी अवधि तक हर महीने निवेशक को यह रकम मिलती रहेगी.
चूंकि यह एकमुश्त निवेश स्कीम है तो ऐसे लोग जो रिटायर हुए हैं और रिटायरमेंट पर मिला पैसा निवेश कर सकते हैं. जबकि, वह किसान भी निवेश कर सकते हैं जिनकी संपत्ति बिकी है या मुआवजे में रकम मिली है.
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