प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. पहले इस योजना में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 अगस्त 2026 कर दिया गया है. राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के सभी पात्र किसान बढ़ी हुई समय-सीमा का लाभ उठाकर जल्द से जल्द योजना का लाभ लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लें. कृषि मंत्री ने बताया कि अब तक राज्य के 61.82 लाख किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र किसान इस महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित न रहे.
कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने बताया कि कई किसान समय रहते आवेदन पूरा नहीं कर पाए थे. कुछ किसानों को तकनीकी दिक्कतों, कुछ को जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं होने और कुछ को निजी कारणों की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा. इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला लिया है. उन्होंने किसानों से कहा कि अब उनके पास अतिरिक्त समय है, इसलिए वे किसी भी तरह की देरी न करें और समय रहते योजना में अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें.
कृषि मंत्री ने कहा कि इस बार अल-नीनो जैसी मौसम संबंधी परिस्थितियों को देखते हुए किसानों के लिए फसल बीमा कराना और भी जरूरी हो गया है. मौसम में बदलाव के कारण फसल को नुकसान होने का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में फसल बीमा योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा देगी और नुकसान की स्थिति में उन्हें राहत मिलेगी.
कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अब तक अलग-अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसानों ने आवेदन किया है.
कृषि मंत्री ने बताया कि मराठवाड़ा क्षेत्र में सबसे अधिक किसानों ने इस योजना में भाग लिया है, जबकि कोंकण क्षेत्र में सबसे कम आवेदन प्राप्त हुए हैं.
कृषि मंत्री ने बताया कि जिन किसानों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे PMFBY Crop Insurance App या आधिकारिक PMFBY वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी आवेदन जमा कर सकते हैं, जिन किसानों ने खेती के लिए बैंक से फसल लोन लिया है, उन्हें अपने संबंधित बैंक से संपर्क कर आवेदन की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है. वहीं, बिना फसल लोन वाले किसान ऑनलाइन पोर्टल या CSC के जरिए आवेदन कर सकते हैं.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की मार से किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है. इस योजना के तहत यदि सूखा, बाढ़, अत्यधिक बारिश, ओलावृष्टि, चक्रवात या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को नुकसान होता है, तो किसानों को बीमा के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाती है.
कृषि विभाग ने सभी पात्र किसानों से अपील की है कि वे 10 अगस्त से पहले अपना आवेदन जरूर पूरा कर लें, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें फसल नुकसान का बीमा लाभ मिल सके. सरकार का कहना है कि समय पर रजिस्ट्रेशन कराने से किसान प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आर्थिक संकट से काफी हद तक बच सकते हैं. (PTI)
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