Jeevan Praman Patra: इन 5 तरीकों से जमा करें अपना जीवन प्रमाण पत्र, बैंक जाने की नहीं होगी जरूरत

Jeevan Praman Patra: इन 5 तरीकों से जमा करें अपना जीवन प्रमाण पत्र, बैंक जाने की नहीं होगी जरूरत

बेरोकटोक पेंशन पाते रहने के लिए पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण जमा करना है. 80 वर्ष और उससे अधिक के सुपर सीनियर पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण जमा करने के लिए विंडो 1 अक्टूबर को खोली जा चुकी है. जबकि, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी.

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Jeevan Praman Patra: इन 5 तरीकों से जमा करें अपना जीवन प्रमाण पत्र, बैंक जाने की नहीं होगी जरूरतलगभग 69.76 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों और राज्य सरकारों के साथ ही अन्य संस्थानों के पेंशनभोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करके जीवन का प्रमाण देना है.

सभी पेंशनभोगियों को मासिक पेंशन पाने के लिए हर साल बैंकों और डाकघरों में या उनके पेंशन वितरण अधिकारियों (PDA) को जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होता है. वर्तमान में 80 वर्ष और उससे अधिक के सुपर सीनियर पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण जमा करने के लिए विंडो 1 अक्टूबर को खोली जा चुकी है. जबकि, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी. 

लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र विश्वसनीय संस्था के जरिए यह पुष्टि करने के लिए तैयार किया जाता है कि उसे बनाते समय संबंधित व्यक्ति जीवित था. जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाने की स्थिति में उनकी पेंशन रद्द की जा सकती है. लगभग 69.76 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों और राज्य सरकारों के साथ ही अन्य संस्थानों के पेंशनभोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करके जीवन का प्रमाण देना है. लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में परेशानी से बचाने के लिए पेंशनभोगियों को की विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं. 

फेस ऑथंटिकेशन 

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए सरकार फेस ऑथंटिकेशन तकनीक उपलब्ध कराती है. इसके तहत पेंशनभोगियों को एंड्रॉइड स्मार्टफोन का उपयोग करके आसानी से अपने प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा मिलती है. पेंशनभोगी गूगल प्ले स्टोर से आधार फेस आरडी ऐप्लीकेशन और जीवन प्रमाण एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी मदद से फेस ऑथंटिकेशन प्रक्रिया को पूरा जीवन प्रमाण दे सकते हैं. 

इंडिया पोस्ट 

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट के माध्यम से पेंशनभोगी अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का अनुरोध कर सकते हैं. 2020 में शुरू की गई यह डोरस्टेप सेवा है, जो यह सुनिश्चित करती है कि पोस्ट विभाग का कर्मचारी या डाकिया जीवन प्रमाण पत्र लेने और जमा करने के लिए पेंशनभोगियों के घर पहुंचती है.

नामित अधिकारी के जरिए 

सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस उन पेंशनभोगियों को अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति देता है जो पेंशन वितरण एजेंसी (PDA) के पास नहीं जाना चाहते हैं. प्रमाणपत्र पर अकाउंटिंग ऑफिस की ओर से नामित सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिसर (CPAO) हस्ताक्षर किया जाना चाहिए.

जीवन प्रमाण पोर्टल 

पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से जमा कर सकते हैं. इसके जरिए जीवन प्रमाण ऐप्लीकेशन डाउनलोड करना और आधार प्राधिकरण की ओर से जरूरी टूल का उपयोग करके अंगुलियों के निशान जमा करना शामिल है.

डोरस्टेप बैंकिंग 

जो पेंशनभोगी बैंक नहीं जा सकते हैं वह डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. बैंक अधिकारी जीवित रहने के प्रमाण को वेरीफाई करने के लिए पेंशनभोगी के घर जाते हैं. विशेष रूप से जो व्यक्ति दिव्यांग हैं या चलने में असमर्थ हैं. जबकि, यह सुविधा 70 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशन भोगी या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनिवार्य रूप से उपलब्ध है.
पेंशनभोगी यह ध्यान दें कि कुछ बैंक जीवन प्रमाणपत्र जमा करने सहित सेवाओं के लिए शुल्क ले सकते हैं, जैसे डोरस्टेप सेवा के लिए कुछ बैंक चार्ज लेते हैं तो कुछ मुफ्त सेवा भी देते हैं. 

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