एमपी सरकार कृषि यंत्रों पर दे रही अनुदान, लाभ उठाने के लिए 2 अक्टूबर तक करें आवेदन

एमपी सरकार कृषि यंत्रों पर दे रही अनुदान, लाभ उठाने के लिए 2 अक्टूबर तक करें आवेदन

अलग-अलग राज्य सरकारें अपने राज्य के नियमों के अनुसार किसानों को अलग-अलग कृषि उपकरणों पर अलग-अलग सब्सिडी प्रदान करती हैं. मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार किसानों को कृषि उपकरणों पर 40 से 50 फीसदी तक सब्सिडी देगी. यह सब्सिडी उन्हें कृषि उपकरण खरीदने के लिए दी जाती है. इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत तथा अन्य किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है.

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एमपी सरकार कृषि यंत्रों पर दे रही अनुदान, लाभ उठाने के लिए 2 अक्टूबर तक करें आवेदनकिसानों को कृषि यंत्रों पर मिल रहा अनुदान

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में एक बेहद लाभकारी योजना शुरू की गई है. इस योजना का नाम 'कृषि उपकरण अनुदान योजना' रखा गया है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती के लिए सस्ती कृषि मशीनरी उपलब्ध कराना है. इस योजना के जरिए किसानों को सब्सिडी पर कृषि उपकरण दिए जाते हैं. इस योजना के तहत कई तरह के कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी मिलती है. जिसकी मदद से किसानों को सस्ती दरों पर कृषि उपकरण मिल रहे हैं. आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो 2 अक्टूबर तक आवेदन कर दें. तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा.

इन कृषि उपकरणों पर दी जा रही सब्सिडी

कृषि उपकरण अनुदान योजना की सूची में ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेशर, रीपर बाइंडर और कृषि ड्रोन की खरीद पर अनुदान प्रदान किया जाता है. इस योजना के माध्यम से किसानों को महंगी कृषि मशीनरी सब्सिडी पर उपलब्ध हो जाती है. इससे किसानों की खेती की लागत कम हो जाती है. इसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने रीपर, रोटावेटर समेत टॉप 7 कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देने का फैसला किया है. इच्छुक किसान इस योजना के तहत इन शीर्ष 7 कृषि उपकरणों के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह योजना 20 सितंबर से शुरू की गई थी और 2 अक्टूबर तक इस योजना के तहत कृषि उपकरण खरीदने के लिए आवेदन किया जा सकता है.

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कृषि उपकरणों पर मिलेगी कितनी सब्सिडी?

अलग-अलग राज्य सरकारें अपने राज्य के नियमों के अनुसार किसानों को अलग-अलग कृषि उपकरणों पर अलग-अलग सब्सिडी प्रदान करती हैं. मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार किसानों को कृषि उपकरणों पर 40 से 50 फीसदी तक सब्सिडी देगी. यह सब्सिडी उन्हें कृषि उपकरण खरीदने के लिए दी जाती है. इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत तथा अन्य किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है. किसानों को जीएसटी और अन्य टैक्स खुद ही चुकाने होंगे. किस डिवाइस पर कितनी सब्सिडी मिलेगी यह जानने के लिए आप पोर्टल पर दिए गए कैलकुलेटर के जरिए पता कर सकते हैं.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले किसान का राशन कार्ड
  • खेत की जमीन के कागजात
  • किसान का आय प्रमाण-पत्र
  • किसान का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
  • आवदेक का किसान कार्ड
  • बैंक पासबुक की प्रथम पेज की कॉपी

कृषि उपकरणों पर सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन

  • कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. 
  • इसके लिए राज्य के किसान अपना आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल एमपी के माध्यम से जमा कर सकते हैं. 
  • इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट का लिंक https://farmer.mpdage.org/Home/Index है. 
  • इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं. आवेदन 20 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक किए जा रहे हैं. 
  • इस योजना के तहत दाखिल आवेदनों में से लाभार्थी का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. 
  • इन कृषि उपकरणों के लिए चयनित लाभार्थियों की लॉटरी 3 अक्टूबर 2023 को आयोजित की जाएगी, जो ई-कृषि अनुदान पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी.
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