बिहार में अब किसान खेती में अलग-अलग पैटर्न पर ध्यान दे रहे हैं. अब किसान पारंपरिक तरीके से खेती करने के साथ ही कमाई देने वाली फसलों पर ध्यान दे रहे हैं. इसी कड़ी में किसानों को प्रोत्साहित करने में सरकार बड़ा कदम उठा रही है. इस प्रोत्साहन का लाभ लेने के लिए किसान भी कई तरह की सब्जियां उगा रहे हैं. पारंपरिक खेती से अलग बागवानी के जरिए किसानों ने अपनी कमाई भी बढ़ाई है. हालांकि, किसान फसलों की भंडारण जैसी मूलभूत सुविधाओं के नहीं होने से ज्यादा मुनाफा हासिल नहीं कर पाते हैं.
किसानों की इन्ही परेशानियों को देखते हुए बिहार सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत प्याज भंडारण इकाई (50MT) की योजना 2024-25 के लिए सब्सिडी दे रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे दी गई डिटेल को पढ़ें.
बिहार सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत प्याज भंडारण इकाई (50MT) बनाने के लिए सब्सिडी दे रही है. अगर किसान अपनी प्याज की फसलों को खराब होने से बचाने के लिए गोदाम बनाना चाहते हैं तो बिहार सरकार इकाई लागत का 6 लाख रुपये का 75 फीसदी यानी साढ़े 4 लाख रुपये की सब्सिडी दे रही है. यह सब्सिडी बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय के माध्यम से दी जाएगी.
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत प्याज भंडारण इकाई (50MT) की योजना 2024-25 |@VijayKrSinhaBih@SAgarwal_IAS@dralokghosh@abhitwittt@Agribih@AgriGoI#Onion #agriculture #Horticulture #Bihar pic.twitter.com/RRKNycPjmH
— Directorate Of Horticulture, Deptt of Agri, Bihar (@HorticultureBih) March 18, 2024
बिहार के 23 जिलों के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसमें औरंगाबाद, कैमूर, खगड़िया, गया, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, लखीसराय, नवादा, सारण, शेखपुरा, सिवान, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर और वैशाली जिला शामिल हैं. इन जिलों के किसान प्याज का भंडारण करने के लिए लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
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यदि आप भी बिहार के किसान हैं और अपनी प्याज की फसल को खराब होने से बचाने के लिए गोदाम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार आपके लिए सब्सिडी मुहैया करा रही है. इसके लिए किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के लिंक पर विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा किसान अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि या बागवानी विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं.
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