देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. किसानों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का समुचित लाभ मिले, इसके लिए भी कई तरह से प्रयास किए जा रहे हैं. किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है. प्रधानमंत्रई फसल बीमा भी किसानों के हित में चलाई एक बेहतरीन योजना है, जिसका लाभ किसानों को मिलता है. पर इस योजना को लेकर किसानों की तरफ से लगातार कई प्रकार की शिकायतें आ रही हैं. किसानों का कहना था है उन्हें सही समय पर मुआवजा नहीं मिला. कई बार किसान यह भी कहते हैं कि जो मुआवजा राशि उन्हें मिली, है वो अपर्याप्त है.
ऐसे में किसान अपनी शिकायत सही जगह नहीं पहुंचा पाते हैं. पर अब किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कृषक रक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई है. इसके जरिए किसान फसल बीमा से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. कृषक रक्षा पोर्टल के साथ ही अब फसल बीमा से जुड़ी समस्याएं हल करना और भी सरल हो गया है. किसान अब 14447 कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन नंबर (KRPH) टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और अपनी बीमा समस्याओं का सही समाधान प्राप्त कर सकते हैं.
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कृषक रक्षा पोर्टल पर फसल संबंधी शिकायत कैसे करें, इसके लिए यह जानना जरूरी है कि किस प्रकार से किसान इसके जरिए शिकायत कर सकते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे शिकायत करने के पांच आसान तरीके.
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हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत किसानों के लिए "किसान रक्षक हेल्पलाइन 14447 और पोर्टल", कृषि-बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म सारथी और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया.
2016 में अपनी शुरुआत के बाद से, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत में किसानों के लिए एक सुरक्षा मुहैया करा रही है. इसके तहत किसान अपने प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त कर करते हैं और बिना किसी कठिनाई के समय पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं. इन चुनौतियों का समाधान करने और किसानों के लिए त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (KRPH) 14447 की शुरुआत की है.
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