जब भी चाय की बात होती है तो हमारे दिमाग में असम, गुवाहाटी, दार्जिलिंग और जम्मू-कश्मीर ही चाय आती है. लेकिन इन राज्यों के अलावा अब बिहार में भी चाय की खेती की जा रही है. दरअसल, बिहार के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार उद्यानिकी और व्यापारिक फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही है. वहीं “विशेष उद्यानिकी फसल योजना” के तहत सरकार चाय के क्षेत्र का विस्तार करने और ज्यादा से ज्यादा किसानों को चाय की खेती से जोड़ने के लिए 50 फीसदी सब्सिडी दे रही है. आइए जानते हैं कहां करें आवेदन और कैसे उठाएं योजना का लाभ.
विशेष उद्यानिकी फसल योजना के अंतर्गत बिहार उद्यानिकी विभाग द्वारा चाय की खेती के लिए किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है. जिसमें उद्यानिकी विभाग द्वारा चाय का खेती करने के लिए प्रति हेक्टेयर लागत 4 लाख 94 हजार रुपये तय की गई है. इस पर किसान को लागत की 50 प्रतिशत सब्सिडी यानी 2 लाख 47 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा. यह राशि किसानों को दो किश्तों में 75:25 अनुपात में दी जाएगी. वहीं, इस योजना के तहत 150 हेक्टेयर में चाय की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
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बिहार में चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है. इसके लिए सरकार ने एक शर्त भी रखी है. दरअसल, जिन किसानों ने पिछले साल जुलाई-अगस्त के सीजन में चाय के नये पौधों की रोपाई की है, उन्हें ही इस अनुदान योजना का लाभ दिया जाएगा. इस योजना के तहत दूसरी किस्त का पैसा तभी मिलेगा, जब 2024-25 तक चाय के नव-रोपित पौधों में से करीब 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहेंगे. इस योजना के तहत लाभार्थी किसान का चुनाव जिले के निर्धारित लक्ष्य के आधार पर होगा.
1. किसान ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले राज्य सरकार की horticulture.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
2. किसान आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद योजना का विकल्प चुनें.
3. यहां जाने के बाद आप चाय की खेती योजना पर क्लिक करें.
4. इसके बाद चाय की खेती पर सब्सिडी के लिए आवेदन करें.
5. यहां क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा.
6. इसके बाद मांगी गई सारी जानकारी को ध्यानपूर्वक और सही-सही भर दें.
7. सभी डिटेल भरने के बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा.
यदि आप भी बिहार के किसान हैं और चाय का उत्पादन करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार आपके लिए सब्सिडी मुहैया करा रही है. इसके लिए किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के लिंक पर विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा किसान अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि या बागवानी विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं.
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