मधुमक्खी पालन के लिए बिहार सरकार दे रही 80 प्रतिशत सब्सि‍डी, ऐसे करें आवेदन

मधुमक्खी पालन के लिए बिहार सरकार दे रही 80 प्रतिशत सब्सि‍डी, ऐसे करें आवेदन

बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग ने किसानों की आय बढ़ाने, फसल उत्‍पादन में वृ‍द्धि और शहद उत्‍पादन बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम के तहत 80 प्रतिशत सब्सि‍डी देने का ऐलान किया है. यह योजना 15 जिलों में चलाई जा रही है.

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मधुमक्खी पालन के लिए बिहार सरकार दे रही 80 प्रतिशत सब्सि‍डी, ऐसे करें आवेदनमधुमक्खी पालन स्कीम

बिहार सरकार कृषि, बागवानी, पशुपालन जैसे क्षेत्रों में अलग-अलग योजनाओं के माध्‍यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसी क्रम में उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार ने किसानों को मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन योजना से कृषि की नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है.

इस योजना के तहत किसानों को बी बॉक्स, बीहाइव्स, हनी एक्सट्रैक्टर्स और फूड ग्रेड कंटेनर्स दिए जाएंगे, जिससे फसलों की उत्पादकता भी बढ़ेगी. इस योजना का लाभ लेने के लिए आप उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार की आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इन जिलों में चल रही योजना

मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम का उद्देश्य मधुमक्खी द्वारा परागण की प्रक्रिया से फसल उत्पादन में बढ़ोतरी और शहद उत्पादन को बढ़ावा देना है. यह योजना राज्य के 15 जिलों में चलाई जा रही है. इनमें अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, नवादा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान और सुपौल जिले शामिल हैं.

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योजना में क्‍या-क्‍या मिलेगा?

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को प्राधिकृत संस्थान से ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है. योजना के तहत लाभार्थी यानी एक मधुमक्खी पालक को अधिकतम 20  बॉक्‍स और न्यूनतम 10 बॉक्‍स दिए जाएंगे, जबकि‍ मांग के अनुसार, 20 बॉक्‍स पर एक हनी एक्‍सट्रैक्‍टर यंत्र दिया जाएगा. योजना के तहत लाभुकों काे बी बॉक्‍स, बी हाइव्‍स, हनी एक्‍सट्रेक्‍टर और फूड ग्रेड कंटेनर भी दिया जाएगा. 

नए लाभ‍ार्थि‍याें को मिलेगा लाभ

राज्‍य सरकार ने इस बार तय किया है क‍ि योजना का लाभ केवल नए मधुमक्खी पालकों को ही दिया जाएगा. पिछले 3 साल में उद्यान निदेशालय द्वारा मधुमक्खी पालन योजना का लाभ ले चुके लाभार्थी इस वर्ष योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे.

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योजना के लिए आवेदन वन टाइम पासवर्ड (OTP) पर आधारित होगा. मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से OTP आएगा, जिसके वेरिफिकेशन के बाद ही आवेदन सफल होगा. चयनित लाभार्थियों के नाम की घोषणा लॉटरी के आधार पर की जाएगी. योजना में आरक्षि‍त और अनारक्ष‍ित वर्ग के लिए सब्सिडी अलग-अलग है.

 

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