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कैसे होगा फसल बीमा, कहां करें संपर्क, किन कागजों की होगी जरूरत...यहां पाएं A-Z जानकारी

कैसे होगा फसल बीमा, कहां करें संपर्क, किन कागजों की होगी जरूरत...यहां पाएं A-Z जानकारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी 2016 को इस योजना को लॉन्‍च किया था. सरकार ने फैसला किया था कि बीमा दावे को जल्‍द से जल्‍द निपटाया जाए और किसानों के लिए इसे आसान बनाए जाए.  यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की देखरेख में चलाई जाती है. यह योजना लेने वाले किसानों को खरीफ की फसल के लिए सिर्फ दो प्रतिशत और रबी की फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम का ही भुगतान करना होता है.

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साल 2016 में हुई थी पीएम फसल बीमा योजना की शुुरुआत  साल 2016 में हुई थी पीएम फसल बीमा योजना की शुुरुआत

भारत जो एक कृषि प्रधान देश हैं, वहां पर फसलें अधिकतर मौसम पर ही आधारित होती हैं. कभी-कभी मौसम या फिर दूसरी वजहों से अगर फसल चौपट हो जाती है तो किसान का बड़ा नुकसान हो जाता है. इस बात को ध्‍यान में रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी. आज देश के कई किसान इसका फायदा उठा रहे हैं. इस योजना की वजह से किसानों पर खेती के लिए कर्ज का बोझ कम होता है. साथ ही खराब मौसम से भी उनकी रक्षा होती है. 

क्‍या हैं इस योजना के फायदे 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी 2016 को इस योजना को लॉन्‍च किया था. सरकार ने फैसला किया था कि बीमा दावे को जल्‍द से जल्‍द निपटाया जाए और किसानों के लिए इसे आसान बनाए जाए.  यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की देखरेख में चलाई जाती है. यह योजना लेने वाले किसानों को खरीफ की फसल के लिए सिर्फ दो प्रतिशत और रबी की फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम का ही भुगतान करना होता है. जबकि ऐसे किसान जो बागवानी से जुड़े हैं, उन्‍हें सिर्फ 5 प्रतिशत प्रीमियत का ही भुगतना करना होगा. 

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किसानों को प्रीमियम बहुत ही कम दरों पर अदा करना होता है. बाकी प्रीमियम का भुगतान सरकार की तरफ से होता है. साथ ही साथ सरकारी सब्सिडी पर कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है. भले ही बाकी प्रीमियम 90 फीसदी हो, इसका खर्च सरकार ही उठाएगी. 

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कौन-कौन से डॉक्‍यूमेंट जरूरी 

किसानों को फसल बीमा के लिए हिजन डॉक्‍यूमेंट्स की जरूरत होगी उनमें: 

  • आधार कार्ड 
  • बैंक पासबुक की फोटो कॉपी 
  • भूमि से जुड़े डॉक्‍यूमेंट जैसे खतौनी 

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कैसे कराएं बीमा 

  • बीमा करवाने के लिए किसानों को बैंक की किसी करीबी शाखा या फिर उस सहकारी समिति से संपर्क करना होगा, जहां पर उनका बचत खाता है. 
  • किसान ग्राहक सेवा केंद्र या फिर कॉमन सर्विस सेंटर पर भी कॉन्‍टैक्‍ट कर सकते हैं. 
  • किसान फसल बीमा पोर्टल पोर्टल पोर्टल http://pmfby.gov.in पर ऑनलाइन भी फसलों का इंश्‍योरेंस करा सकते हैं. 
  • इसके अलावा किसान एआईसी के प्रतिनिधि या फिर उनके ऑफिस या फिर अथॉराइज्‍ड बिचौलियों से भी संपर्क कर सकते हैं.