झारखंड में किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से कई प्रकार की योजनाओं चलाई जाती हैं ताकि राज्य के किसानों को राहत पहुंचाई जा सके और राज्य में कृषि को बढ़ावा दिया जा सके. इन योजनाओं के तहत किसानों को आर्थिक मदद भी की जाती है जिससे किसानों के ऊपर आर्थिक बोझ को कम किया जा सके. झारखंड कृषि ऋण माफी योजना भी एक ऐसी ही योजना है जिसके जरिए राज्य के उन किसानों का लोन माफ किया जाता है जिन्होंने कृषि लोन लिया है. झारखंड में लगातार सूखे का सामना कर रहे किसानों के लिए यह योजना काफी मददगार साबित हो रही है. किसानों पर वित्तीय बोझ काफी हद तक कम हुआ है.
किसानों को राहत पहुंचाने के लिए अब राज्य सरकार ने ऋण माफी का दायरा बढ़ा दिया है. एक महीने पहले तक राज्य सरकार की तरफ से उन किसानों को ऋण माफी का लाभ मिल रहा था जिन्होंने 50 हजार रुपये का लोन लिया था. पर अब राज्य सरकार ने छूट का दायरा बढ़ा दिया है. अब इसके तहत उन किसानों का लोन माफ किया जा रहा है जिन्होंने दो लाख रुपये तक का लोन लिया है. इससे राज्य के उन किसानों को काफी राहत मिली है जिन्होंने दो लाख का बड़ा लोन लिया है और उसे चुना पाने में असमर्थ हैं.
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ऐसे में किसानों को यह जानना जरूरी है कि लोन माफी योजना का लाभ लेने के लिए किन शर्तों का पालन करना पड़ता है. कृषि ऋण माफी योजना का लाभ लेने के लिए छह शर्तों को पूरा करना पड़ता है. तब जाकर ही किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
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आवेदक किसानों के लिए किन शर्तों को पूरा करना जरूरी है, यह जानने के बाद किसानों को यह जानना बेहद जरूरी है कि इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. इन दस्तावेजों के आधार पर किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
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