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रिमांड के खिलाफ HC पहुंचे केजरीवाल को बड़ा झटका, 24 मार्च को नहीं होगी सुनवाई, गिरफ्तारी को बताया अवैध 

रिमांड के खिलाफ HC पहुंचे केजरीवाल को बड़ा झटका, 24 मार्च को नहीं होगी सुनवाई, गिरफ्तारी को बताया अवैध 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट द्वारा ईडी को दी रिमांड के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. उन्होंने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कल ही यानी रविवार 24 मार्च को सुनवाई की गुहार लगाई है. केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी है कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं.

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केजरीवाल ने 24 मार्च को तत्काल सुनवाई की मांग की केजरीवाल ने 24 मार्च को तत्काल सुनवाई की मांग की

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट द्वारा ईडी को दी रिमांड के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. उन्होंने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कल ही सुनवाई की गुहार लगाई है. केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी है कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं. साथ ही उन्होंने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रविवार यानी 24 मार्च को तत्काल सुनवाई की मांग की. हालांकि हाई कोर्ट ने उन्‍हें एक बड़ा झटका दिया. हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन की कोर्ट ने उनकी याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया है.  

केजरीवाल पर गंभीर आरोप

आपको बता दें कि गुरुवार शाम को ईडी की टीम अचानक से 10वां समन लेकर केजरीवाल के घर पहुंच गई थी और करीब 2 घंटे तक पूछताछ करने के बाद उन्हें शराब नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद शुक्रवार को उन्‍हें राउज एवेन्‍यू कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें छह दिनों तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया. ईडी ने रिमांड कॉपी में कहा कि शराब नीति के निर्माण, कार्यान्वयन और अनियमितताओं से अपराध की आय के उपयोग में अरविंद केजरीवाल की भूमिका है.

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ईडी ने कहा कि सीएम केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से दिल्ली शराब नीति घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं. ईडी के रिमांड नोट के मुताबिक एक्साइज पालिसी बनाने में केजरीवाल की अहम भूमिका है. किक बैक के तौर पर जो पैसा आया उस पैसे को गोवा चुनाव में लगाया गया. ईडी का कहना है कि विजय नायर और मनीष सिसोदिया के साथ मिल कर साउथ लॉबी से पैसा लिया गया. 

'साजिश में शामिल थे केजरीवाल'

जांच एजेंसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए शराब नीति 2021-22 तैयार करने की साजिश में शामिल थे और उक्त नीति में लाभ ने के बदले में उन्होंने शराब व्यवसायियों से रिश्वत ली थी.  रिमांड नोट में ईडी ने लिखा है कि शराब नीति बनाने में केजरीवाल की अहम भूमिका है. इसके बदले में जो पैसा आया, उस पैसे को गोवा चुनाव में लगाया गया था.

ईडी ने कहा कि विजय नायर और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साउथ लॉबी से पैसा लिया गया.  ईडी ने अपनी रिमांड अर्जी में कहा कि शराब नीति साउथ ग्रुप को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए विजय नायर, मनीष सिसोदिया, साउथ ग्रुप के सदस्यों और अन्य लोगों की मिलीभगत से बनाई गई थी.