देश में प्राकृतिक आपदा के कारण हर साल किसानों की फसलों को भारी नुकसान होता है. कई बार तो नुकसान इतना ज्यादा होता है कि किसानों की पूरी पूंजी तक डूब जाती है. ऐसे में किसानों को फसल नुकसान से हुए नुकसान से राहत दिलाने के लिए बीमा योजना चलाई जाती है ताकि बुरे दौर में किसानों को थोड़ी बहुत आर्थिक मदद दी जा सके. इस मदद से उन्हें काफी राहत मिलती है जिससे वो एक बार खेती करने के लिए खुद को तैयार कर पाने में सक्षम होते हैं. केंद्र सरकार की पीएम किसान फसल बीमा योजना (PMFBY) भी एक ऐसी ही योजना है जो किसानों की मदद करने के लिए बनाई गई है. इस योजना का लाभ किसान ले सकते हैं. खास कर ऐसे समय में जब खेती करना किसी जुए से कम नहीं है क्योंकि हर साल बारिश, बाढ़ या सूखे का सामना अब किसानों को करना पड़ रहा है.
पीएम फसल बीमा योजना का लाभ रबी और खरीफ दोनों ही फसलों के नुकसान होने पर दिया जाता है. इसके लिए किसानों को मामूली प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ता है. इस राशि का भुगतान करके ही किसान बीमा योजान का लाभ लेने के हकदार बन सकते हैं. पीएम किसान योजना से तहत फसल बीमा कराने के लिए किसानों को प्रीमियम की 50 फीसदी राशि का ही भुगतान करना पड़ता है. शेष 50 राशि का भुगतान केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करती हैं. यह सब्सिडी के तौर पर किसानों को दी जाती है. पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bina Yojana) में रबी फसलों पर 1.5 फीसदी बीमा कवर प्रदान किया जाता है. इसमें किसानों को 0.75 फीसदी प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ता है, बाकि सब्सिडी के तौर पर सरकार द्वारा भरा जाता है.
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फसल बीमा के लिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी हासिल करने के बाद किसानों को यह जानना बेहद जरूरी है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किस तरह से किसान आवेदन कर सकते हैं. योजना को लेकर आवेदन करने के लिए किसान ये तरीके अपना सकते हैं.
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