शर्म करो, बच्चों की आड़ में प्रदर्शन, वो भी हथियार के साथ...HC ने किसान नेताओं को लगाई कड़ी फटकार

शर्म करो, बच्चों की आड़ में प्रदर्शन, वो भी हथियार के साथ...HC ने किसान नेताओं को लगाई कड़ी फटकार

पंजाब और हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर चंडीगढ़ में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने जहां इस मामले में वकीलों को फटकार लगाई, वहीं तस्वीरें देखकर जज किसानों पर भी बिफर गए. सुनवाई के दौरान उस समय कोर्ट के तेवर कड़े हो गए जब हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को प्रोटेस्ट करते हुए कई फोटो दिखाई.

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शर्म करो, बच्चों की आड़ में प्रदर्शन, वो भी हथियार के साथ...HC ने किसान नेताओं को लगाई कड़ी फटकारकिसान आंदोलन

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आंदोलन कर रहे किसानों को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा, बड़े शर्म की बात है आप लोग बच्चो को आगे कर रहे हैं .. कैसे माता पिता हैं .. बच्चों की आड़ में प्रदर्शन और वो भी हथियारों के साथ .. आप लोगों को यहां खड़े होने तक का अधिकार नहीं .. आप वहां कोई जंग करने जा रहे हैं? यह पंजाब का कल्चर नहीं .. आप लोग निर्दोष लोगों को आगे कर रहे हो .. आपके नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए. कोर्ट ने शुभकर्ण की मौत की जांच को लेकर भी अहम आदेश दिया. इस दौरान हाईकोर्ट ने तल्ख होते हुए कहा कि, हाथों में तलवार लेकर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कौन करता है. 

आंदोलन का फोटो देखकर हाईकोर्ट नाराज

हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा सरकारों को फटकार लगाई और कहा कि इस पूरे मामले में दोनों ही राज्य अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने में नाकाम रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि किसान शुभकरण की मौत की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में होगी. 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी. सुनवाई के दौरान उस समय कोर्ट के तेवर कड़े हो गए जब हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को प्रोटेस्ट करते हुए कई फोटो दिखाई.

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“आप लोगों को यहां खड़े होने का अधिकार नहीं”

फोटो देख कर हाईकोर्ट किसान आंदोलनकारियों पर बड़ी टिप्पणी की. कहा की बड़े शर्म की बात है आप लोग बच्चों को आगे कर रहे हैं, कैसे माता पिता हैं. बच्चों की आड़ में प्रदर्शन और वो भी हथियारों के साथ, आप लोगों को यहां खड़े होने तक का अधिकार नहीं. हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को कहा, आप वहां कोई जंग करने जा रहे हैं? यह पंजाब का कल्चर नहीं. आपके नेताओं को गिरफ्तार कर चेन्नई भेजा जाना चाहिए. आप लोग निर्दोष लोगों को आगे कर रहे हो. काफी शर्मनाक है ये, कोर्ट ने बार बार इसे शर्मनाक बताया. 

शुभकरण की मौत को लेकर अहम आदेश

कोर्ट में बलबीर सिंह राजेवाल भी मौजूद रहे. उन्होंने भी एक अलग जनहित याचिका दाखिल की है. मृतक किसान शुभकरण की मौत की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में होगी. 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी. साथ ही कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को कहा कि आप वहां कोई जंग करने जा रहे हैं, यह पंजाब का कल्चर नहीं हैं. 

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