UP News: योगी सरकार प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers) को सुविधा देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू कर रही है. यह योजना 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक कुल 54 दिनों तक तीन खण्डों में लागू की जाएगी. इस योजना का पहला चरण 8 से 30 नवंबर, दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तथा तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा. इस योजना के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है. उन्हें सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी गई है तथा अधिकतम 12 किश्तों में अपने बकाए राशि के भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है. इसके तहत समस्त विद्युत भार वाले उपभोक्ता में एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को उनके सरचार्ज राशि पर अधिकतम छूट प्रदान की गयी है. साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाए पर किस्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है. योजना के अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ताओं को भी एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से भुगतान की सुविधा दी गई है. उन्हें उनके मूल बकाए और जुर्माने की राशि पर 65 प्रतिशत छूट का लाभ दिया गया है.
प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि योजनान्तर्गत एक किलोवाट तक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं तथा एलएमवी-5 तक के किसान उपभोक्ताओं को 15 दिसंबर तक बकाये के पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत तक की छूट तथा इस दौरान बकाए को 12 किस्तों में जमा करने पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसके बाद पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत तथा 12 किस्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसी प्रकार एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किस्तों में भुगतान के दो विकल्प दिए गए हैं. 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट, तीन किस्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा 6 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी. 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, 3 किस्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत तथा 06 किस्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट, 16 दिसंबर के बाद पूर्ण भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट, 3 किस्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा 6 किस्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
इसी प्रकार 3 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत तथा 3 किस्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमशः 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी,
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि योजनान्तर्गत निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को उनके 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी पात्र उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी. उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर तथा वेबसाइट uppcl.org पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है. उन्होंने बताया कि उपभोक्ता पावर कारपोरेशन की वेबसाइट uppcl.org पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है.
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवश्यक है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता एवं एसडीओ कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रो में सीएससी केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उप्र0पाकालि की वेबसाइट uppcl.org के उपभोक्ता कार्नर > सेवा अनुरोध > बिल सुधार अनुरोध में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है. उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है. एके शर्मा ने कहा कि विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा कराना होगा. इसके पश्चात शेष राशि (छूट के बाद) को एकमुश्त अथवा 3 किश्तों में जमा कर सकेगा.
इसके लिए नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अर्ह होगें, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाए जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल निर्गत किया गया है. स्थाई रूप से विच्छेदित बकाएदारों के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले भी समाधान के लिए अर्ह होगें। जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आरसी निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा.
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