Tiranga Special: अब राष्ट्रीय ध्वज को 24 घंटे फहराया जा सकता है, बशर्तें...जान लें यह नियम

Tiranga Special: अब राष्ट्रीय ध्वज को 24 घंटे फहराया जा सकता है, बशर्तें...जान लें यह नियम

'हर घर तिरंगा' अभियान देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के जश्न के तहत शुरू किया गया था. इसका उद्देश्य भारतीयों को बिना किसी प्रतिबंध के तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है. झंडे बनाने के लिए ऐसी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें कॉटन, पॉलिएस्टर, ऊनी, रेशमी खादी शामिल हो. पहले मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने झंडों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं थी.

Advertisement
Tiranga Special: अब राष्ट्रीय ध्वज को 24 घंटे फहराया जा सकता है, बशर्तें...जान लें यह नियमतिरंगा स्पेशल

आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकार ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम की घोषणा की है. कार्यक्रम के तहत आम जनता से भी अपने-अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की गई है. अब सरकार ने इसे लेकर देश के ध्वज संहिता में बदलाव किया है. अब नियमों के मुताबिक दिन और रात दोनों समय तिरंगा फहराने की इजाजत होगी. आपको बता दें आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देशभर में 'हर घर तिरंगा' अभियान की शुरुआत की गई थी. इस बीच केंद्र सरकार ने 'हर घर तिरंगा' अभियान के चलते ध्वज संहिता के नियमों में भी बदलाव किया है. जानकारी के मुताबिक ध्वज संहिता के नियमों में बदलाव के बाद अब आम जनता भी अपने घरों पर झंडा फहरा सकती है. जानकारी के मुताबिक ध्वज संहिता के नियमों में बदलाव की वजह 'हर घर तिरंगा' अभियान है. केंद्र का यह फैसला लोगों के घरों के अंदर राष्ट्रीय ध्वज लाने का प्रयास है. ताकि लोगों के अंदर देश भक्ति की भावना जाग सके.

नियमों में हुआ बदलाव

'हर घर तिरंगा' अभियान देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के जश्न के तहत शुरू किया गया था. इसका उद्देश्य भारतीयों को बिना किसी प्रतिबंध के तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है. झंडे बनाने के लिए ऐसी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें कॉटन, पॉलिएस्टर, ऊनी, रेशमी खादी शामिल हो. पहले मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने झंडों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं थी. झंडे के आकार पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है और न ही इसे फहराने के समय पर कोई प्रतिबंध है. भारतीय ध्वज संहिता, 2002 (ध्वज संहिता 2022) के तहत अब राष्ट्रीय ध्वज को 24 घंटे फहराया जा सकेगा. तिरंगा रात में भी फहराया जा सकता है, बशर्ते कि वह 100 फीट या उससे अधिक ऊंचे ध्वजस्तंभ पर हो.

ये भी पढ़ें: Kharif Crops Sowing: धान की खेती पर और 'मेहरबान' हुए क‍िसान, प‍िछले साल का टूट गया र‍िकॉर्ड

24 घंटे फहरा सकते हैं झंडा

पहले राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी. लेकिन अब इस नियम में बदलाव कर दिया गया है. सरकार ने इस नियम को बादल दिया है. अब कोई भी 24 घंटे राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है.  बस ध्यान रहे की ध्वज 100 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए. संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि राज्यों को झंडों के उत्पादन के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है. स्थानीय सिलाई इकाइयों और एमएसएमई को भी इसमें शामिल किया गया है.

ये भी पढ़ें: तिरंगा स्पेशल: खुले में या घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का समय क्या है? पढ़िए इससे जुड़े 5 सवालों के जवाब

इन बातों का रखें ध्यान

  • भारतीय ध्वज संहिता के अनुच्छेद 2.2 के अनुसार कोई भी आम नागरिक अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है. हालांकि, जब भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए तो उसे सम्मान की स्थिति में रखा जाना चाहिए.
  • जब भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए तो उसे पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए. इसे उचित स्थान पर रखा जाना चाहिए. आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि ध्वज को जमीन पर या किसी गंदी जगह पर न रखा जाए.
  • नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग वस्तुओं को लपेटने, प्राप्त करने और वितरित करने के लिए नहीं किया जा सकता है. झंडे को जमीन या फर्श या पानी को छूने की अनुमति नहीं है. इसका उपयोग किसी कार्यक्रम में वक्ता की मेज को ढकने या वक्ता के मंच को ढंकने के लिए नहीं किया जा सकता है.
  • ध्वज संहिता के अनुसार, राष्ट्रीय ध्वज को किसी अन्य ध्वज या झंडों के साथ एक ही खंभे पर नहीं फहराया जाना चाहिए. साथ ही फटा हुआ या गंदा राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाना चाहिए.
POST A COMMENT