किसानों की सहायता के लिए सरकार की ओर से तमाम अलग-अलग योजनाएं चलाई जाती हैं. इन योजनाओं से किसानों को कई प्रकार से लाभ मिलता है. इन्हीं में से एक स्कीम है पीएम फसल बीमा योजना, जिसे भारत सरकार की ओर से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए चलाया जाता है. इस योजना के तहत किसानों को अपनी फसलों का बीमा करवाने पर सरकार की ओर से फसल का मुआवजा दिया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में कुल कितनी फसलों का होता है बीमा? अगर नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताएंगे. साथ ही ये भी बताएंगे कि खरीफ फसलों के लिए बीमा करवाने की अंतिम तारीख क्या है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ में बोई जाने वाली कई फसलों पर बीमा का कवरेज दिया जाता है. इसमें सिंचित धान, असिंचित धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उड़द, मूंग, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, अरहर और कोदो-कुटकी शामिल है. इसके साथ ही फसल की बुवाई के बाद अगर किसान को नुकसान होता है तो बीमा कवरेज किसान को मिलता है. फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद भी नुकसान का कवर मिलता है.
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मध्य प्रदेश के किसान अपनी खरीफ फसलों के लिए 31 जुलाई तक बीमा करवा सकते हैं. किसान अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए फसल बीमा पोर्टल (http://pmfby.gov.in) पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. वहीं, समय पर फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिलने के कारण किसानों को परेशानी होती है. साथ ही उन्हें यह भी समझ में नहीं आता है कि वे अपनी परेशानियों को लेकर कहां जाएं. किसानों को इस तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है. इस नंबर पर फोन करके किसान आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं. ये नंबर 1800 5707115 है. इस नंबर पर फोन करके किसान बीमा से जुड़ी पूरी जानकारी ले सकते हैं.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) देश के किसानों को काफी राहत पहुंचाने का काम करती है. इस योजना के जरिए किसानों को उनके फसलों को हुए नुकसान के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. इससे किसान नुकसान से बच जाते हैं. योजना के तहत कई बीमा कंपनियां हैं जो राज्य सरकार के साथ मिलकर किसानों को फसलों का बीमा करती हैं. इसके लिए प्रीमियम का एक हिस्सा किसान द्वारा भुगतान किया जाता है और बाकी का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाता है.
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