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Aadhaar जन्मतिथि के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा, सरकारी संस्था ने नियम बदला, जानिए आपको क्या करना होगा

Aadhaar जन्मतिथि के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा, सरकारी संस्था ने नियम बदला, जानिए आपको क्या करना होगा

नागरिक की पहचान के लिए इस्तेमाल में आने वाले आधार कार्ड को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संस्था (EPFO) ने नया निर्देश जारी किया है. इसके तहत जन्मतिथि सुधार या अपडेट करने के लिए आधार को वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

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आधार जन्मतिथि के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा. आधार जन्मतिथि के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा.

नागरिक की पहचान के लिए इस्तेमाल में आने वाले आधार कार्ड को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संस्था (EPFO) ने नया निर्देश जारी किया है. इसके तहत जन्मतिथि में सुधार या अपडेट करने के लिए आधार को वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा. ईपीएफओ ने इसके लिए वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी की है, जिसका इस्तेमाल ईपीएफओ सदस्य कर सकेंगे. 

ईपीएफओ ने मान्य दस्तावेज लिस्ट से आधार को हटाया 

केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय का हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने घोषणा की है कि आधार को जन्मतिथि सुधार, अपडेट उद्देश्यों के लिए प्रमाणित दस्तावेज के रूप में स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया गया है. इसका मतलब है कि ईपीएफओ सदस्य अपनी जन्मतिथि को अपडेट करने या सुधार के लिए आधार कार्ड का दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. 

UIDAI ने आधार के बारे में क्या कहा है?

आधार प्राधिकरण UIDAI ने इस संबंध में 16 जनवरी को सर्कुलर भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में आधार के उपयोग को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटाने की जरूरत है. इसके बाद आधार को जन्मतिथि में सुधार के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटाया जा रहा है. आधार कार्ड को इसकी विशिष्टता के कारण आधार कार्ड होल्डर के लिए पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है. आधार को पहचान का एक विश्वसनीय रूप बनाता है. हालांकि, अब इसका उपयोग जन्मतिथि (DoB) प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है.

1100 स्कीम्स में आधार स्वीकार 

आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी की गई 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है. यह नंबर भारत में कहीं भी, पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है. इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की 1100 से अधिक योजनाओं के लिए आधार को स्वीकार किया जाता है. 

ईपीएफ खाते में जन्मतिथि के लिए ये दस्तावेज लगेंगे 

ईपीएफओ के सर्कुलर के अनुसार जन्मतिथि बदलने के लिए अब नीचे दिए जा रहे दस्तावेज मान्य होंगे. 

  1. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र.
  2. किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मार्कशीट. 
  3. स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी).
  4. स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी). 
  5. एसएससी प्रमाणपत्र जिसमें नाम और जन्म तिथि शामिल हो.
  6. केंद्र या राज्य सरकार संगठनों के सेवा रिकॉर्ड पर आधारित प्रमाणपत्र.
  7. चिकित्सीय जांच के बाद सिविल सर्जन की ओर जारी मेडिकल प्रमाण पत्र.
  8. सक्षम न्यायालय की ओर से विधिवत प्रमाणित शपथ पत्र.
  9. पासपोर्ट.
  10. इनकम टैक्स विभाग का पैन कार्ड.
  11. केंद्रीय या राज्य पेंशन भुगतान आदेश पत्र.
  12. केंद्र, राज्य या पीएसयू की ओर से जारी सीजीएचएस, ईसीएचएस, मेडी क्लेम कार्ड जिसमें फोटो और जन्मतिथि हो.
  13. सरकार की ओर से जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र.

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