देश की अर्थव्यवस्था में खेती-किसानी के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले अलग-अलग व्यवसायों का अहम रोल है. अगर आप भी गांव में रहकर कम निवेश में कोई नई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए कृषि सेक्टर बहुत ही बेहतर रहेगा. इसमें आप महज कुछ लाख रुपये का निवेश करके एक बेहतर व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को खाद और बीज स्टोर की शुरुआत करने के लिए सरकार मदद कर रही है. खाद और बीज स्टोर खोलने के किसानों को लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है.
ऐसे में अब बिहार के किसानों के लिए खाद-बीज लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन शुरू हो गई है. किसान इसका व्यवसाय करके बेहतर कमा सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे करें लाइसेंस के लिए आवेदन.
उर्वरक या खाद लाइसेंस:- इसके लिए किसान या आवेदक को डिग्री का 21 दिन का कोर्स करने की आवश्यकता होती है. इसके माध्यम से आप खाद या उर्वरक का व्यापार आसानी से कर सकते है. पहले खाद और दवा के लाइसेंस के लिए BSC-रसायन विज्ञान से डिग्री का होना जरूरी था, जो हाल ही में सरकार ने 21 दिन का विशेष डिप्लोमा करवाकर लाइसेंस देने की शुरुआत कर दी है.
लाइसेंस:- इस प्रकार के लाइसेंस की मदद से आवेदक किसान अपनी खुद की कीटनाशक या खेती की दवाई की दुकान खोल सकते हैं.
बीज लाइसेंस:- इसके लिए आवेदक को किसी भी प्रकार की डिग्री की जरूरत नहीं होती है. इसके लिए हर कोई आवेदन कर सकता है. इसकी मदद से आप बीज का व्यापार आसानी से कर सकते हैं.
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बिहार कृषि विभाग ने खाद, बीज और कीटनाशी दवा के लाइसेंस की ऑनलाइन प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है. समय-सीमा के निर्धारण के बाद अब ऑटो फारवर्ड सिस्टम भी लागू कर दिया गया है. खाद बीज ऑनलाइन लाइसेंस जारी होने की पूरी प्रक्रिया में किस अधिकारी को कितने दिन में फाइल पूरी कर आगे बढ़ानी होगी, इसके दिन तय कर दिए गए हैं. वहीं ये व्यवस्था पिछले साल दिसंबर में लागू की गई थी. उर्वरक बीज लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन 20 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा, जिसके खाद बीज लाइसेंस आवेदन अगले लेवल पर ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा.
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