PMFBY: फसल बीमा योजना में किसी गड़बड़ी को लेकर आप परेशान हैं तो इसके लिए डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं. शिकायत दर्ज करने के लिए आपको किसी दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना होगा. सरकार ने शिकायत करने के लिए मुफ्त की व्यवस्था की है. आप टोल फ्री नंबर 14447 पर डायरेक्ट फोन कर फसल बीमा की शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसी आधार पर आपको फसल नुकसान का पैसा मिलेगा. लेकिन आपके पास 4 जानकारी जरूर होनी चाहिए जिसके आधार पर फसल बीमा की शिकायत दर्ज होगी. ये 4 जानकारियां हैं-किसान का नाम, कांटेक्ट नंबर, स्कीम डिटेल्स (पीएम फसल बीमा योजना और केसीसी) और अंत में राज्य और जिले का नाम.
इन 4 जानकारियों के बिना आपकी शिकायत दर्ज नहीं होगी. आप जैसे ही टोल फ्री नंबर पर फोन करेंगे, फसल बीमा का कर्मचारी आपसे ये 4 जानकारी लेगा. इसमें कोई भी जानकारी मिस हो तो आपकी शिकायत दर्ज नहीं होगी. शिकायत दर्ज नहीं होगी तो आपको फसल खराबे का पैसा नहीं मिलेगा.
ये भी पढ़ें:- 26 जनवरी 2025 तक बनेगी खतौनी और आयुष्मान कार्ड, किसान मुफ्त में अपडेट कराएं इन स्कीम्स की डिटेल्स
बीमा हुई फसलों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है. इनमें फसल बुवाई से कटाई के बीच में सूखा, बाढ़, कीट, प्राकृतिक आग और बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात से होने वाले उपज नुकसान के लिए मुआवजा, उपज आंकड़ों के आधार पर दिया जाता है. फसल कटाई के बाद सूखने के लिए खेत में काटकर फैलाकर छोड़ी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान के लिए कटाई के बाद अधिकतम 14 दिन के लिए बीमा में कवर किया जाता है.
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today