वर्तमान समय में खेती बिना कृषि यंत्रों के संभव नहीं लगती. निराई-गुड़ाई के लिए छोटी मशीनों और औजारों से लेकर किसानों को ट्रैक्टर तक की जरूरत पड़ती रहती है. किसान इन कृषि यंत्रों को किराये पर ले सकें इसके लिए सरकार कृषि मशीनरी का बैंक (कस्टम हायरिंग सेंटर) बनाने के लिए योजना लेकर आई है. कृषि यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत बिहार के किसानों को छूट पर कृषि यंत्रों की खरीद, कस्टम हायरिंग सेंटर और कृषि यंत्र बैंक की स्थापना का मौका है. सब मिशन ऑन एग्रीकल्वरल नैकेनाईजेशन योजना (SMAM) के तहत 2024-25 में राज्य के सभी जिलों में 257 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे. बिहार में 10 लाख रुपये के प्रोजेक्ट कॉस्ट पर 40 फीसदी यानी 4 लाख रुपये का अनुदान देकर यह सेंटर बनाया जाएगा. जिस पर 1068.00 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. इन सेंटरों से किसान सस्ते दर पर खेती में काम आने वाले औजार किराये पर ले सकते हैं.
कृषि यांत्रिकीकरण राज्य योजना (2024-25) में कुल 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा. जिसमें खेत की जुताई, बुआई निकाई-गुडाई, सिंचाई, कटाई और दौनी इत्यादि तथा उद्यान से संबंधित कृषि यंत्र शामिल होंगे. अनुदान वाले रेट पर कृषि यंत्र खरीदने के बिहार राज्य के इच्छुक प्रगतिशील किसान, जीविका समूह, ग्राम संगठन और कलस्टर फेडरेशन अपनी सुविधानुसार कहीं से भी ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं. आवेदक को यह ध्यान रखना होगा कि वो पहले कृषि यंत्र बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए अनुदान न पाए हों.
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बिहार के लोग ऑनलाईन आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट (www.farmech.bih.nic.in) पर दिनांक 5 अप्रैल को 2:00 बजे से अपनी सुविधानुसार कहीं से भी ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 मई 2024 है. इस चीज का खास ध्यान रखना होगा. राज्य के योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित यंत्रों, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ बेलर और स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम इत्यादि पर अनुदान के लिए 2000 लाख रुपये व्यय किया जाएगा.
कृषि यांत्रिकरण योजना अंतर्गत किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों के क्रय, कस्टम हायरिंग सेंटर और कृषि यंत्र बैंक की स्थापना का सुनहरा अवसर। @VijayKrSinhaBih @SAgarwal_IAS @abhitwittt @BametiBihar @IPRD_Bihar pic.twitter.com/34tC6lmeYH
— Agriculture Department, Govt. of Bihar (@Agribih) March 16, 2024
इस योजना के तहत जिलों के लिए तय राशि का कम से कम 18 प्रतिशत अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के कृषकों को दिया जाएगा. बिहार राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित सूचीबद्ध कृषि यंत्रों पर अनुदान दर प्रतिशत तथा अनुदान दर के अधिकतम सीमा में 10 फीसदी वृद्धि कर किसानों को अनुदान का लाभ दिया जाएगा. परंतु किसी भी परिस्थिति में अनुदान दर यंत्र की कीमत के 80 फीसदी से अधिक नहीं होगा.
कृषि यात्रिकरण सॉफ्टवेयर OFMAS पर आवेदन करने से पूर्व कृषि विभाग, बिहार के DBT Portal पर Registration करना अनिवार्य है. बिना Registration नंबर के OFMAS में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों के खरीद करने के लिए किसानों से प्राप्त योग्य आवेदन में से ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से आवेदक का चयन कर लॉटरी की तिथि को ही परमिट जारी किया जाएगा. जिसकी वैद्यता 21 दिनों की होगी.
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