सब्सिडी पर लेना है ट्रैक्टर तो इन कृषि यंत्रों को भी लेना जरूरी, सरकार का नया नियम जारी

सब्सिडी पर लेना है ट्रैक्टर तो इन कृषि यंत्रों को भी लेना जरूरी, सरकार का नया नियम जारी

बिहार कृषि विभाग कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान को लेकर कई तरह के बदलाव करने जा रही है. जहां अनुपयोगी कृषि यंत्रों को सूची से हटाने की कवायद शुरू कर दी है. वहीं,नए कृषि यंत्रों को शामिल करने पर विचार कर रही है.

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सब्सिडी पर लेना है ट्रैक्टर तो इन कृषि यंत्रों को भी लेना जरूरी, सरकार का नया नियम जारीइन कृषि उपकरणों पर सरकार दे रही

आधुनिक युग में कृषि यंत्रों के बिना खेती करने का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है. वहीं,किसानों को केंद्र से लेकर राज्य सरकार कृषि यंत्रों पर अनुदान भी दे रही है. हालांकि सभी किसानों को कृषि यंत्रों का लाभ नहीं मिल पाता है. इसको देखते हुए बिहार सरकार में उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को कई तरह के  आदेश दिया है. जहां उन्होंने ने कृषि यंत्रों में नए लाभार्थियों को शामिल करने की बात कही है. वहीं जो  कृषि यंत्र अनुपयोगी साबित हो रहे हैं, उन्हें सूची से हटाने की बात कही. इसके साथ ही अब तक कृषि यंत्र बैंकों को उपलब्ध कराए गए ट्रैक्टरों पर "कृषि विभाग द्वारा प्रदत्त" अंकित कराना अनिवार्य कर दिया है. 

बता दें कि उप मुख्यमंत्री-सह-कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा कृषि यांत्रिकीकरण योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी. जहां कृषि यंत्र को लेकर  मंत्री सिन्हा द्वारा कई अहम फैसलों पर विचार विमर्श किया गया. इस बैठक में कृषि विभाग के सचिव  संजय कुमार अग्रवाल, विशेष सचिव डॉ. विरेन्द्र प्रसाद यादव, कृषि निदेशक नितिन कुमार सिंह, कृषि यांत्रिकीकरण योजना के नोडल पदाधिकारी आलोक कुमार सिंह सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

किसानों को ट्रैक्टर के साथ कृषि यंत्र लेना अनिवार्य

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा राज्य योजना और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से कुल 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है. इसके साथ ही सरकार ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि कृषि यंत्र बैंकों में किसानों को ट्रैक्टर के साथ कम से कम एक-एक यंत्र लेना होगा, जिसमें बुआई, जुताई, कटाई और घुनाई/दौनी जैसे कृषि यंत्र शामिल हैं. जिससे वे विभिन्न कृषि कार्यों को अधिक कुशलता से कर सकें.आगे उन्होंने कहा कि  खाद्यान्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में आधुनिक कृषि यंत्रों की अहम भूमिका होती है, जिससे किसानों का श्रम कम होता है और उनकी उपज में वृद्धि होती है.

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अनुपयोगी कृषि यंत्र सूची से हटाए

मंत्री सिन्हा ने कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत पंजीकृत कृषि यंत्र निर्माता और विक्रेताओं की सूची की पुनः समीक्षा करने का निर्देश दिया है.  उन्होंने कहा कि इस सूची को अधिक सरल, सुगम और पारदर्शी बनाते हुए निबंधन की प्रक्रिया को सुधारने की आवश्यकता है. वहीं, किसानों की मांग के अनुसार यदि किसी नए और उपयोगी कृषि यंत्र की आवश्यकता महसूस हो, तो उसे योजना में शामिल किया जाए. वहीं, जो यंत्र अनुपयोगी साबित हो रहे हैं, उन्हें सूची से हटाने की कार्रवाई की जानी चाहिए. इससे किसानों को नवीनतम और प्रभावी यंत्रों का लाभ मिलेगा. 

कृषि यांत्रिकीकरण योजनाओं का तेजी से हो प्रचार-प्रसार

कृषि मंत्री सिन्हा ने यह भी निर्देश दिया कि कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं, अनुदान और यंत्रों की उपयोगिता के बारे में किसानों को अधिक से अधिक जानकारी दी जाए.  उन्होंने कहा कि सूचना तंत्र के सभी उपलब्ध माध्यमों का  उपयोग करते हुए इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान इससे लाभान्वित हो सकें.

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