Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: खेती के दौरान किसानों को हर साल मुश्किलों से दो-चार होना है. प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों की फसलें कई बार पूरी तरह बर्बाद हो जाती है. ऐसी स्थिति में योगी सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 10 अगस्त 2023 बढ़ा दी है. उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा खरीफ सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा की तिथि 10 अगस्त 2023 तक बढ़ाये जाने के बाद किसानों का अधिक से अधिक बीमा कराये जाने, खरीफ 2023 मौसम में क्रियाशील केसीसी के सापेक्ष अब तक हुए बीमा कवरेज, पात्र किसानों को नया किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने तथा गैर ऋणी कृषकों की भागीदारी की समीक्षा की गई. उन्होंने अल्पवर्षण से प्रभावित जिलों में बीजों के मिनीकिट वितरण की तैयारियों की भी जानकारी दी.
कृषि मंत्री शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को आपदा से राहत मिल सके इसके लिए भारत सरकार से अनुरोध करने पर 10 अगस्त तक बीमा कराने की तिथि बढ़ा दी गई है. उन्होंने कहा कि आपदा से फसल प्रभावित होने पर बीमा कंपनी से भरपाई की जा सके इसके लिए लगभग 40 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का इस सीजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. शाही ने बैंकरों को कहा कि जनपद स्तर पर बीमा कंपनियों के कार्यालय खोले जाएं.
इन कार्यालयों का उद्घाटन सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों, जिला अधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी से कराएं. उन्होंने बैंकर्स से कहा कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों तक अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें. इसके लिए प्रचार वाहनों, समाचार पत्रों तथा सोशल मीडिया का प्रयोग करें. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि किसान क्रेडिट कार्ड एनपीए में ना जाने पाएं. इसके लिए किसानों को समय-समय पर जागरूक करते रहें.
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कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार हर परिस्थिति में किसानों के विकास के लिए समर्पित है.
आपको बता दें कि PMFBY बेमौसम बारिश, सूखा और अन्य प्राकृतिक अथवा स्थानीय आपदाओं की वजह से फसल बुआई से पहले, खड़ी फसल या कटाई के 14 दिन बाद तक फसलों को होने वाले नुकसान से बचाती है. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित खरीफ फसलों को PMFBY से सुरक्षा कवच मिलता है. रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसान आधिकारिक वेबसाइट http://pmfby.gov.in विजिट करें.
1- इस योजना में सभी किसान (कर्जदार-गैर कर्जदार बटाईदार और काश्तकार), सभी फसलें (रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी) और अधिसूचित फसलें कवर की जाती हैं.
2- किसानों के लिए खरीब के लिए 2% और रबी फसल के लिए 1.5% जैसी न्यूनतम प्रीमियम दरें हैं.
3- फसल नुकसान होने की स्थित में निर्धारित बीमित राशि से अनुपातिक आधार पर दावा भुगतान किया जाता है.
4- योजना में फसल उपज और हानि का सही आंकलन करने के लिए YES-Tech, WINDS और CROPIC जैसी तकनीकियों का उपयोग किया जाता है.
5- DigiClaim के माध्यम से दावा भुगतान राशि में पारदर्शिता और सुगमता लाई गई है.
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