राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है. अजमेर डिस्कॉम ने किसानों को राहत देते हुए कृषि कनेक्शन जारी करने के आदेश दिए हैं. जारी आदेश के अनुसार कृषि कनेक्शनों के लिए 31 दिसंबर 2018 तक के पंजीकृत आवेदकों और सामान्य श्रेणी के प्राथमिकता वाले आवेदकों को डिस्कॉम द्वारा 15 मार्च तक मांग पत्र जारी कर दिए जाएंगे. इस प्रक्रिया के बाद अजमेर डिस्कॉम में लंबित पड़े किसानों के कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे. उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में किसानों को उनके खेत के लिए बिजली कनेक्शन मिल जाएगा.
बता दें कि इस साल 10 फरवरी को बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंबित कृषि कनेक्शन जारी करने की घोषणा की थी. यह प्रक्रिया इसी बजट घोषणा की पालना में की जा रही है. अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक एनएस निर्वाण ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की अनुपालना के क्रम में पेंडिंग चल रहे कृषि कनेक्शन जल्द से जल्द जारी करने के आदेश दिए गए हैं.
आदेश के तहत सामान्य श्रेणी के एक जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक पंजीकृत आवेदन एवं सामान्य श्रेणी के अधिभावी प्राथमिकता वाले आवेदनों के मांग पत्र 15 मार्च तक जारी कर दिए जाएंगे. अजमेर डिस्कॉम के अंतर्गत भीलवाड़ा, नागौर, सीकर, झुंझुनूं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले आते हैं. कृषि कनेक्शन जारी होने से इन 11 जिलों के किसानों को जल्द ही खेतों में बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा.
कृषि कनेक्शनों के लिए किसानों को एक शपथ पत्र भी देना होगा. निर्वाण कहते हैं कि अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं. शपथ पत्र में ‘आज दिनांक तक आवेदक के आवेदित तथा अन्य खेत में राज्य सरकार द्वारा संचालित सौर ऊर्जा पंप सेट योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा (भारत सरकार के अलावा) देय अनुदान पर संबंधित विभाग द्वारा सोलर पंप सेट स्थापित नहीं किया गया है एवं न ही प्रक्रियाधीन है’ लिखा होगा.
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निर्वाण ने बताया कि हमने अधिकारियों को बूंद-बूंद, फव्वारा, डिग्गी योजना, अनुसूचित जाति तथा राज्य की जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग श्रेणी के पंजीकृत सभी आवेदकों की फाइलों का निस्तारण जल्दी से जल्दी करने के निर्देश दिए हैं.
कृषि कनेक्शन लेने के लिए सभी श्रेणियों के आवेदकों को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा 90 दिन में राशि जमा कराने के लिए भेजा जाएगा. यदि इन तीन महीनों के भीतर मांग पत्र जमा नहीं कराए गए तो आवेदन पत्र बिना किसी अन्य सूचना के रद्द कर दिया जाएगा.
इसके लिए सभी वृत्ताधिकारी स्थानीय अखबारों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति की मीटिंग एवं चौपालों में जानकारी देंगे. मांग पत्र व कनेक्शन कृषि कनेक्शन नीति-2017 एवं इसके पश्चात समय समय पर जारी होने वाले आदेशों के अनुसार जारी किए जाएंगे.
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